जयपुर. स्वायत्त शासन विभाग ने बीते दिनों मैरिज गार्डन संचालकों को बकाया टैक्स जमा कराने पर ब्याज और पेनाल्टी में 31 दिसंबर तक छूट देने के निर्देश जारी किए थे. ये छूट साल 2018-19 और 2019-20 के टैक्स बकायेदारों को एकमुश्त राशि जमा कराने पर मिलनी थी. बावजूद इसके करीब 192 मैरिज गार्डन संचालकों ने न तो इस छूट का लाभ उठाया और न ही अपना बकाया जमा कराया.
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ऐसे में अब निगम प्रशासन सख्ती करते हुए इन मैरिज गार्डन पर कार्रवाई शुरू की, और जिन्होंने अब तक भी साल 2019-20 का लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कराया है. ऐसे मैरिज गार्डन को सील किया जा रहा है. हालांकि, स्वायत्त शासन विभाग ने एक बार फिर छूट का प्रावधान 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत साल 2019-20 तक का समस्त पूर्ण बकाया, एकमुश्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि 31 मार्च तक जमा कराने पर 10 प्रतिशत शास्ति और 100 रुपए प्रतिदिन का विलंब शुल्क और ब्याज में शत-प्रतिशत छूट देय होगी. इस अवधि के बाद से सभी शुल्क, शास्ति और विलम्ब शुल्क नगर निगम जयपुर बेतवा स्थल का पंजीयन संशोधन उपविधि- 2012 के अनुरूप होगी.
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वहीं राजस्थान संपर्क पोर्टल, कॉल सेंटर और पार्षद गण से प्राप्त अस्थाई अतिक्रमण की शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई. सतर्कता शाखा और जगतपुरा जोन की राजस्व टीम की ओर से संयुक्त कार्रवाई कर 38 हज़ार 200 की राजस्व वसूली की गई. जोन- 3 ने एक कैंटर सामान जब्त किया, साथ ही ग्रेटर नगर निगम की विजिलेंस टीम ने पॉलिथीन प्रयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की. निगम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 12 किलो 750 ग्राम पॉलिथीन जब्त की. इसके अलावा अस्थाई अतिक्रमण और पॉलिथीन पर 35 हजार रुपए से ज्यादा का कैरिंग चार्ज वसूला.