जयपुर. राजस्थान में बीते एक महीने से अगर कोई सबसे बड़ी घटना हुई है तो वह है रीट पेपर लीक. इस पेपर लीक के चलते (REET Paper Leak Case) राजस्थान सरकार की काफी किरकिरी हुई. इस मामले में सरकार को न केवल रीट लेवल-2 परीक्षा रद्द करनी पड़ी, बल्कि परीक्षा के काम में लगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली को बर्खास्त करने समेत 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अब सरकार अपने वादे के अनुसार नकल करवाने और पेपर लीक करने वालों पर सख्ती करने के लिए विधानसभा में विधेयक लेकर आई है.
विधानसभा में अगर यह विधेयक पास हुआ और कानून बना तो नकल करवाने और पेपर लीक करने जैसे अपराध को (Bill introduced in Rajasthan Assembly to stop copying) गैर जमानती अपराध मानते हुए 5 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. यहां तक कि दोषी पाए जाने पर आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क होगी. राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को नकल या पेपर लीक रोकने के लिए 'राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2022' को पेश कर दिया गया है.
विधेयक पर चर्चा होने के बाद जब इसे कानूनी रूप से मान्यता (Law To Stop Paper Leak in Rajasthan) मिलेगी तो नकल करवाने और पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी. जब यह बिल राजस्थान विधानसभा में पास होने के बाद कानून का रूप धारण कर लेगा तो नकल करवाने या पेपर लीक के दोषी पाए जाने पर संपत्ति और नकदी जब्ती होगी. यहां तक कि अगर कोई परीक्षा केंद्र या कोई संस्था दोषी पाई जाती है तो उसे परीक्षा का खर्च ही नहीं वसूला जाएगा, बल्कि हमेशा के लिए उस संस्थान को प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा. पेपर लीक नकल करवाने या नकल करने के अपराध गैर जमानती और संगीन अपराध माने जाएंगे. ऐसे मामलों की जांच एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्तर के अधिकारी या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी ही कर सकेंगे.
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भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो 3 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने के साथ ही 2 साल तक नहीं दे सकेंगे कोई भर्ती परीक्षा : इस कानून के जरिए केवल नकल करवाने या पेपर लीक में शामिल होने वालों पर ही कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जो अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में नकल करता पाया जाएगा, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नकल करने पर अब प्रदेश में 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान होगा. वहीं, अगर नकल करना सिद्ध होता है तो ऐसे में वह व्यक्ति अगले 2 साल तक कोई परीक्षा नहीं दे सकेगा.
- बिल पास होने के बाद ये भर्ती परीक्षा होगी कानून की जद में :
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कोई परीक्षा.
- राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा.
- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित कोई परीक्षा.
- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति द्वारा संचालित कोई परीक्षा.
- राज्य द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कोई भर्ती परीक्षा.
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कोई भर्ती परीक्षा.
- राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड, जयपुर द्वारा संचालित कोई परीक्षा.
- राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा संचालित कोई परीक्षा.
- किन्हीं सोसाइटी, निगमों, स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के पूर्णत: या भागतः स्वामित्वाधीन समस्त सेक्टर उपक्रमों द्वारा संचालित कोई अन्य परीक्षा.
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण द्वारा संचालित कोई अन्य परीक्षा.
विधानसभा में 3 मार्च को मुख्यमंत्री देंगे बजट रिप्लाई...
राजस्थान विधानसभा में आज (Rajasthan Assembly Proceedings) कार्य सलाहकार समिति की 27 में प्रतिवेदन को सदन के सामने रखा गया, जिसमें 3 मार्च तक सदन में क्या कुछ काम होंगे उसकी जानकारी रखी गई. 24 फरवरी और 25 फरवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री के बजट पर सामान्य वाद-विवाद होगा. इसके बाद 26 फरवरी 27 फरवरी 28 फरवरी और 1 मार्च तक विधानसभा में अवकाश के चलते कोई बैठक नहीं होगी. 2 मार्च को फिर राजस्थान विधानसभा में बजट पर सामान्य वाद-विवाद होगा और 3 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर अपना जवाब पेश करेंगे.
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विधानसभा में बजट पर वाद-विवाद के लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है. इनमें कांग्रेस पार्टी को 8 घंटे 36 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 5 घंटे 41 मिनट, आरएलपी को 15 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी को 10 मिनट, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 10 मिनट, राष्ट्रीय लोकदल को 5 मिनट और निर्दलीयों को एक घंटा 3 मिनट का समय मिलेगा.