जयपुर. कोरोना संकट में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने से राजस्व नुकसान से आर्थिक मंदी का सामना कर रही राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज बढ़ाकर अब 20 फीसदी कर दिया है. वित्त विभाग के कर डिवीजन ने इस बारे में शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं. सरचार्ज में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
गाय और गौवंश के संरक्षण या प्रसार, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, महामारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य परिश्रम, आग इत्यादि में राहत के उद्देश्य से सरकार ने सरचार्ज बढ़ाया है. गौरतलब है कि कोरोना को डब्ल्यूएचओ के साथ ही राज्य सरकार ने महामारी घोषित कर रखा है. ऐसे में महामारी से निपटने के लिए भी बढ़ाए गए सरचार्ज का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
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राज्य सरकार ने इससे पहले 31 मार्च 2017 को आदेश जारी कर स्टाम्प ड्यूटी पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया था. यह सरचार्ज आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास, नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के वित्त पोषण के साथ ही गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए लगाया गया था.
इनकामों में लगती है स्टॉम्प ड्यूटी...
जानकारी के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रांसफर करवाने, डीड ऑफ पार्टिशन, गिरवी रखी हुई संपत्ति का पुनर्भुगतान, मोर्टगेज डीड, बिक्री प्रमाण पत्र, गिफ्ट डीड, एक्सचेंज डीड, किरायानामा, मुख्तारनामा, लाइसेंस एग्रीमेंट, लीज डीड तैयार करवाने के साथ अन्य कार्यों में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा. यह एक प्रकार का कर होता है, जो कि निर्धारित दस्तावेजों पर लगाया जाता है.