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कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सख्ती की तैयारी में गहलोत सरकार, 7 बजे से हो सकता है नाइट कर्फ्यू !

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Published : Apr 4, 2021, 1:20 PM IST

राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस के बाद सरकार ने सख्ती अपनाने की तैयारी में है. गहलोत सरकार 7 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा सकती है. साथ ही सरकार कई अन्य सख्त निर्णय ले सकती है.

राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस, Jaipur News
सख्ती की तैयारी में गहलोत सरकार

जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद राज्य की गहलोत सरकार सख्ती के मूड में हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की गहलोत सरकार आज नई गाइडलाइन जारी कर सकती है. जिसमें सरकार कई कड़े फैसले ले सकती हैं.

सूत्रों की माने तो नई गाइडलाइन में सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों में सरकार की सख्ती का असर देखने को मिलेगा. नई गाइडलाइन की पालना के लिए सरकार पुलिस और जिला प्रशासन को सख्ती के आदेश देने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ें. एक्शन में गहलोत, 'केंद्र जल्द SOP जारी करे, वरना मजबूरन सरकार जारी करेगी नई कोरोना गाइडलाइन'

7 बजे से हो सकता है नाइट कर्फ्यू का समय

सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से जारी होने वाली नई गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है. माना जा रहा है कि जहां-जहां पर संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वहां-वहां पर नाइट कर्फ्यू का दायरा भी बढ़ाया जाएगा. कर्फ्यू का समय 7 शाम सात बजे से सुबह 6 बजे तक किया जा सकता है. फिलहाल, संक्रमण वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है लेकिन बावजूद इसके कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

शादी समारोह और धार्मिक स्थलों की छूट होगी वापस

सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से जारी होने वाली नई गाइडलाइन में शादी समारोह और धार्मिक स्थलों को लेकर भी पाबंदियां देखने को मिलेंगी. शादी समारोह में सरकार फिर से 50 या 60 लोगों की इजाजत वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है. साथ ही धार्मिक स्थलों में भी श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किया जा सकता है.

बाजारों और दुकानदारों के लिए सख्त नियम

सरकार की ओर से आज जारी होने वाली नई गाइड लाइन की पालना सख्ती से कराने के निर्देश दिए जाएंगे. बताया जाता है कि बाजारों और दुकानों पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के सख्ती से निर्देश दिए जाएंगे. दुकानदारों को दुकानों के बाहर गोले चिन्हित करने के निर्देश दिए जाएंगे. साथ ही जिस दुकान पर भीड़ मिली, उस दुकान पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी होंगे.

यह भी पढ़ें: कोरोना वायरस की दूसरी लहर, 15 दिन के लिए सख्त कदम उठाएगी गहलोत सरकार

बॉर्डर भी किए जा सकते हैं सील

विश्वस्त सूत्रों की माने तो नई गाइडलाइन में सरकार राजस्थान से लगने वाले हरियाणा, पंजाब, यूपी की सीमाएं आगामी 15 दिनों के लिए सील किए जाने का फैसला ले सकती है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार देर रात तक कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा करते हुए कड़े कदम उठाने के संकेत दिए थे.

होटल, सिनेमा-स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट को लेकर हो सकता है सख्त निर्णय

सरकार के जुड़े सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार नई गाइडलाइन में सिनेमा, रेस्टोरेंट्स-होटल और स्विमिंग पूल को फिर से बंद करने की तैयारी है. इसके अलावा आठवीं तक के निजी और सरकारी स्कूल भी बंद किए जा सकते हैं.

निजी और सरकारी कार्यालयों में सीमित होगी संख्या

वहीं दूसरी ओर निजी और सरकारी कार्यालय के अंदर भी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जाएगी. आधे से ज्यादा कर्मचारियों को फिर से घर से ही वर्क कराने की गाइडलाइन जारी होगी.

जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद राज्य की गहलोत सरकार सख्ती के मूड में हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की गहलोत सरकार आज नई गाइडलाइन जारी कर सकती है. जिसमें सरकार कई कड़े फैसले ले सकती हैं.

सूत्रों की माने तो नई गाइडलाइन में सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों में सरकार की सख्ती का असर देखने को मिलेगा. नई गाइडलाइन की पालना के लिए सरकार पुलिस और जिला प्रशासन को सख्ती के आदेश देने की तैयारी में है.

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7 बजे से हो सकता है नाइट कर्फ्यू का समय

सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से जारी होने वाली नई गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है. माना जा रहा है कि जहां-जहां पर संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वहां-वहां पर नाइट कर्फ्यू का दायरा भी बढ़ाया जाएगा. कर्फ्यू का समय 7 शाम सात बजे से सुबह 6 बजे तक किया जा सकता है. फिलहाल, संक्रमण वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है लेकिन बावजूद इसके कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

शादी समारोह और धार्मिक स्थलों की छूट होगी वापस

सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से जारी होने वाली नई गाइडलाइन में शादी समारोह और धार्मिक स्थलों को लेकर भी पाबंदियां देखने को मिलेंगी. शादी समारोह में सरकार फिर से 50 या 60 लोगों की इजाजत वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है. साथ ही धार्मिक स्थलों में भी श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किया जा सकता है.

बाजारों और दुकानदारों के लिए सख्त नियम

सरकार की ओर से आज जारी होने वाली नई गाइड लाइन की पालना सख्ती से कराने के निर्देश दिए जाएंगे. बताया जाता है कि बाजारों और दुकानों पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के सख्ती से निर्देश दिए जाएंगे. दुकानदारों को दुकानों के बाहर गोले चिन्हित करने के निर्देश दिए जाएंगे. साथ ही जिस दुकान पर भीड़ मिली, उस दुकान पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी होंगे.

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बॉर्डर भी किए जा सकते हैं सील

विश्वस्त सूत्रों की माने तो नई गाइडलाइन में सरकार राजस्थान से लगने वाले हरियाणा, पंजाब, यूपी की सीमाएं आगामी 15 दिनों के लिए सील किए जाने का फैसला ले सकती है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार देर रात तक कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा करते हुए कड़े कदम उठाने के संकेत दिए थे.

होटल, सिनेमा-स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट को लेकर हो सकता है सख्त निर्णय

सरकार के जुड़े सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार नई गाइडलाइन में सिनेमा, रेस्टोरेंट्स-होटल और स्विमिंग पूल को फिर से बंद करने की तैयारी है. इसके अलावा आठवीं तक के निजी और सरकारी स्कूल भी बंद किए जा सकते हैं.

निजी और सरकारी कार्यालयों में सीमित होगी संख्या

वहीं दूसरी ओर निजी और सरकारी कार्यालय के अंदर भी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जाएगी. आधे से ज्यादा कर्मचारियों को फिर से घर से ही वर्क कराने की गाइडलाइन जारी होगी.

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