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बड़ा फैसला : शर्तों के साथ दुकानें खोलने का निर्णय, प्रवासियों के क्वॉरेंटाइन को लेकर आदेश जारी

लॉकडाउन 3.0 के दौरान प्रदेश की गहलोत सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे सभी सुरक्षा उपायों की शर्तों के साथ कई दुकानों को खोलने का बड़ा निर्णय लिया है. साथ ही राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत राज्य में आने वाले प्रवासियों के क्वॉरेंटाइन को लेकर आदेश जारी किए हैं.

Gehlot Government Decision, राजस्थान न्यूज़
गहलोत सरकार का निर्णय
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Published : May 14, 2020, 8:29 AM IST

जयपुर. लॉकडाउन 3.0 के दौरान प्रदेश की गहलोत सरकार ने कई दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने का बड़ा निर्णय लिया है. शर्तों के साथ रेस्टोरेंट्स, भोजनालय और मिठाई की दुकानें होम डिलीवरी और केवल टेक अवे के लिए खोली जा सकेंगी. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर सभी ढाबे, हार्डवेयर, कारपेंटर और पेंट की दुकानें भी शर्तों के साथ खुलेंगी. इसी तरह निर्माण सामग्री, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत संबंधी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकानें और वाहन विक्रय शो रूम खोले जा सकेंगे. इन सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना होगा.

पढ़ें:लॉकडाउन में भी करोड़पति बना आवासन मण्डल, 23 सम्पत्तियां बेचकर मिला 3 करोड़ 65 लाख का राजस्व

साथ ही राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत राज्य में आने वाले प्रवासियों के क्वॉरेंटाइन को लेकर आदेश जारी किए हैं. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे प्रवासी जिन्होंने हाल ही में राजस्थान में प्रवेश किया है या आगामी दिनों में आने वाले हैं, इन सभी की स्क्रीनिंग होगी और पंजीकरण किया जाएगा.

पढ़ें: Special : गरीब, बेसहारा और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही जयपुर की जनता रसोई

स्क्रीनिंग के दौरान प्रवासियों में कोविड-19 से संबंधित किसी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर उनको क्वॉरेंटाइन अवधि या स्वस्थ्य होने तक कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा. इसके साथ ही अन्य प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा. जिनको होम क्वारेंटाइन करना संभव नहीं है, उनको जिला प्रशासन की ओर से स्थापित उनके निवास स्थान से नजदीकी क्वॉरेंटाइन सेंटर में 14 दिनों के लिए क्वॉरेंटाइन के लिए रखा जाएगा. इन सभी की समय-समय पर चिकित्सा दल के द्वारा जांच की जाएगी.

जयपुर. लॉकडाउन 3.0 के दौरान प्रदेश की गहलोत सरकार ने कई दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने का बड़ा निर्णय लिया है. शर्तों के साथ रेस्टोरेंट्स, भोजनालय और मिठाई की दुकानें होम डिलीवरी और केवल टेक अवे के लिए खोली जा सकेंगी. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर सभी ढाबे, हार्डवेयर, कारपेंटर और पेंट की दुकानें भी शर्तों के साथ खुलेंगी. इसी तरह निर्माण सामग्री, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत संबंधी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकानें और वाहन विक्रय शो रूम खोले जा सकेंगे. इन सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना होगा.

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साथ ही राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत राज्य में आने वाले प्रवासियों के क्वॉरेंटाइन को लेकर आदेश जारी किए हैं. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे प्रवासी जिन्होंने हाल ही में राजस्थान में प्रवेश किया है या आगामी दिनों में आने वाले हैं, इन सभी की स्क्रीनिंग होगी और पंजीकरण किया जाएगा.

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स्क्रीनिंग के दौरान प्रवासियों में कोविड-19 से संबंधित किसी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर उनको क्वॉरेंटाइन अवधि या स्वस्थ्य होने तक कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा. इसके साथ ही अन्य प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा. जिनको होम क्वारेंटाइन करना संभव नहीं है, उनको जिला प्रशासन की ओर से स्थापित उनके निवास स्थान से नजदीकी क्वॉरेंटाइन सेंटर में 14 दिनों के लिए क्वॉरेंटाइन के लिए रखा जाएगा. इन सभी की समय-समय पर चिकित्सा दल के द्वारा जांच की जाएगी.

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