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गैंग रेप पीड़िता ने मांगी गर्भपात की अनुमति... - प्रमुख गृह सचिव

झुंझुनूं निवासी पीड़िता के साथ कुछ लोगों ने गैंग रेप किया था. जिसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी. जिसको लेकर पीड़िता ने गर्भ को गिराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है. पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख गृह सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और एसपी झुंझुनू सहित अन्य से जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Chief Home Secretary
गैंग रेप पीड़िता ने मांगी गर्भपात की अनुमति
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Published : Feb 14, 2020, 9:42 PM IST

जयपुर. गैंग रेप के चलते गर्भवती हुई पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 18 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रमुख गृह सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और एसपी झुंझुनू सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि झुंझुनूं निवासी पीड़िता के साथ कुछ लोगों ने गैंग रेप किया था. जिसके चलते वह गर्भवती हो गई. फिलहाल याचिकाकर्ता के करीब 18 सप्ताह का गर्भ है.

पढ़ें- राज्य पुस्तक मंडल में टेंडर के मामले पर राठौड़ ने कहा- भ्रष्टाचार की गंगोत्री में पारदर्शिता के गोते मत लगाओ

ऐसे में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट, 1971 के तहत उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जयपुर. गैंग रेप के चलते गर्भवती हुई पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 18 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रमुख गृह सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और एसपी झुंझुनू सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि झुंझुनूं निवासी पीड़िता के साथ कुछ लोगों ने गैंग रेप किया था. जिसके चलते वह गर्भवती हो गई. फिलहाल याचिकाकर्ता के करीब 18 सप्ताह का गर्भ है.

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ऐसे में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट, 1971 के तहत उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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