जयपुर. जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में होने वाली पतंगबाजी के दौरान शहर में प्लास्टिक और धातु मिश्रित मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. चाइनीज मांझे के निर्माण, परिवहन, भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग पर रोक रहेगी. यदि इसके बावजूद भी धातु मिश्रित मांझा मिलता है तो उसके विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने आमजन की जागरूकता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए है.
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया, कि धातु मिश्रित मांझे से आमजन और पक्षियों को होने वाले नुकसान और उसके बिजली के तार से छू जाने से करंट आकर होने वाली जनहानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि आम नागरिकों व पशु-पक्षियों के जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्लास्टिक और धातु मिश्रित मांझे का निर्माण, परिवहन, भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग पर रोक रहेगी.
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वहीं इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति और व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा. पुलिस कमिश्नर द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अंतर्गत सभी पुलिस उपायुक्त द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक एवं धातु मिश्र चाइनीज मांझा का भंडारण करता है तो आमजन इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 7300363636 पर दे सकते हैं.