जयपुर. राजस्थान आवासन मंडल ने फ्री होल्ड प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दिया है. प्रताप नगर में आवंटी पिंकी अग्रवाल को पहला फ्री होल्ड प्रमाण पत्र दिया गया है. फ्री होल्ड प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब भविष्य में लीज राशि नहीं चुकानी होगी. अपनी संपत्ति पर किराएदार की हैसियत रखने वाले आवास आवंटियों को अब वास्तविक मालिकाना हक दिया जा रहा है. राजस्थान आवासन मंडल ने आवास आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए नियमानुसार लीज राशि जमा कराने पर फ्री होल्ड प्रमाण पत्र देना शुरू किया है.
मंगलवार को पहला फ्री होल्ड प्रमाण पत्र मंडल के प्रतापनगर स्थित उप आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम ने आवंटी पिंकी अग्रवाल को जारी किया. इस संबंध में आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रताप नगर स्थित आवास आवंटी पिंकी अग्रवाल द्वारा एक मुश्त लीज राशि के साथ 2 वर्ष की अतिरिक्त कुल 10 वर्ष की लीज जमा कराने के बाद उन्हें फ्री होल्ड प्रमाण पत्र जारी किया गया है. इससे पहले तक 8 वर्षों के लिए लीज राशि एकमुश्त जमा करवाए जाने पर 99 साल के लिए लीज मुक्ति दी जाती थी.
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बता दें कि राज्य सरकार ने 10 अगस्त 2020 को एक आदेश जारी किया. जिसके अनुसार लीज के प्रकरणों में कोविड-19 के मद्देनजर बकाया वर्षों और अग्रिम 8 वर्षों की लीज राशि एकमुश्त लेकर लीज मुक्त करने, या 10 वर्ष की एक मुश्त लीज लेकर भूखंड को फ्री होल्ड करने के आदेश जारी किए थे. इसके साथ ही आवासीय, संस्थानिक और व्यवसायिक भूखंडों के लिए 10 वर्ष की अग्रिम लीज राशि एकमुश्त जमा कराने और लीज मुक्त भूखंडों के लिए 2 वर्षों की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर संपत्ति को फ्री होल्ड करने के आदेश जारी किए गए थे. फ्री होल्ड का प्रमाण पत्र लेने के लिए संबंधित मंडल कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.