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नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को चार साल की कैद, 15 हजार का अर्थदंड - jaipur court news

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने पांच साल पहले नाबालिग युवती के अपहरण मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को चार साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Nov 15, 2019, 11:07 PM IST

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने नाबालिग युवती का अपहरण करने वाले अभियुक्त मालिराम को चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय ने पांच साल पुराने नाबालिग के अपहरण मामले में फैसला सुनाया है.

पढ़ें- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान को चुनौती देने वाली पीआईएल खारिज

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त 10 अगस्त 2014 को भाकरोटा थाना इलाके से पीड़िता का अपहरण कर कालवाड रोड स्थित एक रिसोर्ट में ले गया. वहीं पीड़िता को अगले दिन कालवाड रोड पर बदहवास छोडकर फरार हो गया. पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप साबित नहीं करने के चलते अदालत ने उसे दुष्कर्म मामले में बरी कर दिया.

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने नाबालिग युवती का अपहरण करने वाले अभियुक्त मालिराम को चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय ने पांच साल पुराने नाबालिग के अपहरण मामले में फैसला सुनाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त 10 अगस्त 2014 को भाकरोटा थाना इलाके से पीड़िता का अपहरण कर कालवाड रोड स्थित एक रिसोर्ट में ले गया. वहीं पीड़िता को अगले दिन कालवाड रोड पर बदहवास छोडकर फरार हो गया. पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप साबित नहीं करने के चलते अदालत ने उसे दुष्कर्म मामले में बरी कर दिया.

Intro:जयपुर। शहर की पॉक्सों मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने नाबालिग युवती का अपहरण करने वाले अभियुक्त मालिराम को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त 10 अगस्त 2014 को भाकरोटा थाना इलाके से पीडिता का अपहरण कर कालवाड रोड स्थित एक रिसोर्ट में ले गया। वहीं पीडिता को अगले दिन कालवाड रोड पर बदहवास छोडकर फरार हो गया। पीडित पक्ष की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप साबित नहीं करने के चलते अदालत ने उसे दुष्कर्म मामले में बरी कर दिया।
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