जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने नाबालिग युवती का अपहरण करने वाले अभियुक्त मालिराम को चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय ने पांच साल पुराने नाबालिग के अपहरण मामले में फैसला सुनाया है.
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त 10 अगस्त 2014 को भाकरोटा थाना इलाके से पीड़िता का अपहरण कर कालवाड रोड स्थित एक रिसोर्ट में ले गया. वहीं पीड़िता को अगले दिन कालवाड रोड पर बदहवास छोडकर फरार हो गया. पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप साबित नहीं करने के चलते अदालत ने उसे दुष्कर्म मामले में बरी कर दिया.