जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूस कांड मामले के एसीबी प्रकरण में तत्कालीन अतिरिक्त खान निदेशक पंकज गहलोत, बिचोलिया संजय सेठी, दलाल श्यामसुंदर सिंघवी और एक अन्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है.
अदालत ने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के स्थाई वारंट भी जारी करने को कहा है. वहीं अदालत ने आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी, पुष्कर राज आमेटा और रशीद खान के गिरफ्तारी वारंट पुन: जारी कर इन्हें 15 फरवरी तक गिरफ्तार कर पेश करने को कहा है.
पढ़ेंः कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में शिक्षा सचिव को अदालत में पेश होने के आदेश
सुनवाई के दौरान उदयपुर से पुलिस निरीक्षक चन्द्रशेखर पालीवाल अदालत में पेश हुए. ईटी के विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र पूनिया ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह दबिश दी गई है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका. ऐसे में उन्हें भगौड़ा घोषित किया जाए.
पढ़ेंः नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा
गौरतलब है खान आवंटन को लेकर ढाई करोड रुपए की रिश्वत से जुडे मामले में एसीबी ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले में पूर्व में सभी आरोपी जमानत पर चल रहे थे, लेकिन मनी लॉड्रिंग से जुडे मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद आरोपी एसीबी से जुडे मामले में अदालत में पेश नहीं हुए थे. इस पर अदालत ने आरोपियों के जमानत-मुचलके रद्द कर इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे.