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आठ जिलों के किसानों को जल्द मिलेगा फसल खराबे का मुआवजा, मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर आदेश जारी

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Published : Feb 4, 2021, 11:08 PM IST

खराब हुई फसलों का नुकसान झेल रहे किसानों के लिए खुशखबरी है. राज्य के चूरू सहित आठ जिलों के किसानों को रबी 2019-20 में हुए फसल खराबे का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा जल्द मिल सकेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.

farmers will get compensation for crop damage, मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर आदेश जारी
आठ जिलों के किसानों को जल्द मिलेगा फसल खराबे का मुआवजा

जयपुर. राज्य के चूरू सहित आठ जिलों के किसानों को रबी 2019-20 में हुए फसल खराबे का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा जल्द मिल सकेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.

पढ़ें: बजट से पहले सीएम अशोक गहलोत ने खोला राहत का पिटारा, बेरोजगारों को दिया ये खास तोहफा...

दरअसल, कोरोना लॉकडाउन अवधि में कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की ओर से चूरू जिले में किए गए फसल खराबे के प्रयोगों (आकलन) पर बीमा कम्पनी ने असहमति व्यक्त करते हुए भारत सरकार के समक्ष अपील कर दी थी. इसके चलते किसानों के क्लेम का भुगतान नहीं हो पा रहा था. राज्य सरकार ने मामले में मजबूती से पैरवी करते हुए किसानों का पक्ष रखा. भारत सरकार ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर बीमा कम्पनी की अपील को खारिज कर दिया. अब चूरू जिले की 1 लाख 30 हजार बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध पात्र किसानों को 550 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान मिल सकेगा.

इन जिलों में भी जल्द मिलेगा क्लेम

इसी के साथ राज्य सरकार ने अजमेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, पाली एवं सवाईमाधोपुर जिलों के रबी 2019-20 के राज्यांश प्रीमियम की 70 करोड़ रुपए की राशि भी बीमा कम्पनियों को जमा करा दी है. इन जिलों के किसानों का बकाया बीमा क्लेम का भुगतान भी जल्द हो सकेगा.

जयपुर. राज्य के चूरू सहित आठ जिलों के किसानों को रबी 2019-20 में हुए फसल खराबे का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा जल्द मिल सकेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.

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दरअसल, कोरोना लॉकडाउन अवधि में कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की ओर से चूरू जिले में किए गए फसल खराबे के प्रयोगों (आकलन) पर बीमा कम्पनी ने असहमति व्यक्त करते हुए भारत सरकार के समक्ष अपील कर दी थी. इसके चलते किसानों के क्लेम का भुगतान नहीं हो पा रहा था. राज्य सरकार ने मामले में मजबूती से पैरवी करते हुए किसानों का पक्ष रखा. भारत सरकार ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर बीमा कम्पनी की अपील को खारिज कर दिया. अब चूरू जिले की 1 लाख 30 हजार बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध पात्र किसानों को 550 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान मिल सकेगा.

इन जिलों में भी जल्द मिलेगा क्लेम

इसी के साथ राज्य सरकार ने अजमेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, पाली एवं सवाईमाधोपुर जिलों के रबी 2019-20 के राज्यांश प्रीमियम की 70 करोड़ रुपए की राशि भी बीमा कम्पनियों को जमा करा दी है. इन जिलों के किसानों का बकाया बीमा क्लेम का भुगतान भी जल्द हो सकेगा.

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