जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने किराना व्यवसायी से मासिक बंधी लेने के मामले में आबकारी विभाग, झुंझुनूं के तत्कालीन सिपाही ब्रह्मानंद जाट को 4 साल की सजा सुनाई (Excise constable sentenced to 4 years jail in bribe case) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने प्रकरण में विभाग के जमादार अमीलाल और एक अन्य सिपाही बहादुर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 27 जनवरी, 2014 को सत्येन्द्र सिंह ने एसीबी में शिकायत दी थी. जिसमें कहा गया कि वह गांव में किराने की दुकान करता है. अभियुक्त ने एक दिन पहले आकर उससे मासिक तीन हजार रुपए बंधी के तौर पर मांगे. जब उसने रुपए देने से मना किया तो उसे आबकारी के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई. वह अभियुक्त को रिश्वत नहीं देना चाहता है. ऐसे में उस पर कार्रवाई की जाए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने सत्यापन कर 900 रुपए लेते अभियुक्त को रंगे हाथों गिरफ्तार (ACB arrested policeman in bribe case) किया.
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