जयपुर. क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों (Credit Co-Operative Societies) में अनियमितता के विरूद्ध शिकायत प्राप्त करने के लिए बनाए गए राज सहकार पोर्टल (Raj-Sahakar) पर 82809 शिकायतें प्राप्त हुई है. इन शिकायतों के लिए 33 जिला न्यायालयों को BUDS Act-2019 (The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) के तहत डेजीगनेटेड कोर्ट (designated court) घोषित कर इस्तगासा दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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यह जानकारी सहकारिता रजिस्टार मुक्तानंद अग्रवाल ने दी. उन्होंने बताया कि अब तक 82,809 शिकायतों में से 51,042 प्रकरणों में निवेशकों को जिला उप रजिस्ट्रार की ओर से नोटिस जारी किए जा चुके हैं और दस्तावेज लिए जा रहे हैं.
स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों (State Credit Co-Operative Societies) के विरूद्ध 306 इस्तगासा दायर हो चुके हैं, जबकि केन्द्रीय रजिस्ट्रार की ओर से 48 मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के संबंध में अभी तक समितियों के पंजीयन, पत्रादि एवं उतरदायी व्यक्तियों की प्रमाणिक प्रति सहित अन्य आवश्यक सूचनाएं नही दी है. केन्द्रीय रजिस्ट्रार को इस संबंध में सूचित किया जा चुका है. वांछित दस्तावेज मिलने पर इन सोसायटियों के विरूद्ध भी इस्तगासा दायर किया जाएगा.
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अग्रवाल के अनुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 (Rajasthan Budget 2021-22) के तहत मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों (Multi State Credit Co-Operative Societies) के निवेशकों को भविष्य में धोखाधड़ी से बचाने के लिए विजिलेंस अथॉरिटी (Vigilance Authority) का गठन किया जा रहा है. विधि विभाग एवं महानिदेशक पुलिस से सदस्य अधिकारी के पदनाम प्राप्त हो चुके हैं, शीघ्र ही अथॉरिटी के गठन के आदेश जारी होंगे. उन्होंने बताया कि ऐसी क्रेडिट सोसायटियां जो रजिस्टर्ड नहीं हो, लेकिन उनके ओर से जमाएं ली जा रही हो तो उनसे लेन-देन का व्यवहार न करें.
सहकारिता रजिस्ट्रार ने आमजन को क्रेडिट सोसायटियों की लोभ-लुभावनी स्कीमों और ब्याज दर के लालच में नहीं आने की भी सलाह दी है. अग्रवाल ने कहा कि अपंजीकृत क्रेडिट सोसायटियों से किसी भी प्रकार की जमा और निकासी नहीं करे और निवेशक धोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल राज सहकार पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.