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CORONA EFFECT: वाहनों के दस्तावेज 30 जून तक होंगे मान्य

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Published : Mar 31, 2020, 8:13 PM IST

कोरोना वायरस का संक्रमण देश-दुनिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस बीच परिवहन आयुक्त रवि जैन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अब जिन वाहनों की फिटनेस या लाइसेंस संबंधित कार्य 1 फरवरी को खत्म हो रहे थे, अब उनके दस्तावेज 30 जून तक मान्य होंगे.

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वाहनों के दस्तावेज 30 जून तक के लिए ही मान्य

जयपुर. कोरोना वायरस का बढ़ते संक्रमण के चलते देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया त्रस्त है. इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में 21 दिन का लॉक डाउन भी लगा रखा है. वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से धारा 144 भी लागू की गई है. इस बीच परिवहन विभाग की ओर से फिटनेस, लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए आमजन को परिवहन विभाग ने एक राहत भी दी है. दरअसल, परिवहन विभाग सभी दस्तावेजों की वैधता को अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर बढ़ाया जा रहा है.

वाहनों के दस्तावेज 30 जून तक के लिए ही मान्य

दरअसल, देशव्यापी लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और निर्बाध परिवहन को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 30 मार्च को सभी राज्यों को एक परामर्श जारी किया गया है, जिसमें समस्त वाहनों के फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी को खत्म हो रही थी, उनको अब 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में अब आमजन 30 जून तक अपने काम-काज करवा सकेंगे और 30 जून 2020 तक यह सभी प्रमाण पत्र सरकार की ओर से मान्य भी होंगे. इसको लेकर अब परिवहन आयुक्त रवि जैन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं.

पढ़ें- कोरोना खौफ के बीच निगम का 'जानलेवा' छिड़काव, बच्चों तक को केमिकल से नहलाया

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी ने जताया परिवहन आयुक्त का आभार

बता दें कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेशध्यक्ष मुकेश कुमार बड़बड़वाल ने देश में लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसपोटर्स के मदद के लिए दिए गए निर्देशों की जमकर तारीफ भी की है. वहीं, मुकेश कुमार ने बताया कि जिन वाहनों की परमिट 1 फरवरी तक खत्म हो रही थी तो अब उनकी वाहनों के परमिट 30 जून तक वैद्य भी मानी जाएगी जो कि सरकार की ओर से ट्रांसपोर्टर्स के लिए उठाया गया एक बेहतर कदम भी है.

जयपुर. कोरोना वायरस का बढ़ते संक्रमण के चलते देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया त्रस्त है. इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में 21 दिन का लॉक डाउन भी लगा रखा है. वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से धारा 144 भी लागू की गई है. इस बीच परिवहन विभाग की ओर से फिटनेस, लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए आमजन को परिवहन विभाग ने एक राहत भी दी है. दरअसल, परिवहन विभाग सभी दस्तावेजों की वैधता को अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर बढ़ाया जा रहा है.

वाहनों के दस्तावेज 30 जून तक के लिए ही मान्य

दरअसल, देशव्यापी लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और निर्बाध परिवहन को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 30 मार्च को सभी राज्यों को एक परामर्श जारी किया गया है, जिसमें समस्त वाहनों के फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी को खत्म हो रही थी, उनको अब 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में अब आमजन 30 जून तक अपने काम-काज करवा सकेंगे और 30 जून 2020 तक यह सभी प्रमाण पत्र सरकार की ओर से मान्य भी होंगे. इसको लेकर अब परिवहन आयुक्त रवि जैन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं.

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ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी ने जताया परिवहन आयुक्त का आभार

बता दें कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेशध्यक्ष मुकेश कुमार बड़बड़वाल ने देश में लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसपोटर्स के मदद के लिए दिए गए निर्देशों की जमकर तारीफ भी की है. वहीं, मुकेश कुमार ने बताया कि जिन वाहनों की परमिट 1 फरवरी तक खत्म हो रही थी तो अब उनकी वाहनों के परमिट 30 जून तक वैद्य भी मानी जाएगी जो कि सरकार की ओर से ट्रांसपोर्टर्स के लिए उठाया गया एक बेहतर कदम भी है.

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