जयपुर. राज्यसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के उसके अपने ही विधायक एक-एक कर उसके खिलाफ होते जा रहे हैं और उन्हें समझाने के लिए किए जा रहे तमाम प्रयास भी विफल होते हुए नजर आ रहे हैं. विधायकों को बाड़ेबंदी से भी बांधे रखने की कवायद जारी है. इस बीच पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ एक फरमान राजस्थान की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है. पुलिस मुख्यालय से विभिन्न जिला पुलिस को पत्र लिखकर लंबे समय से पेंडिंग चल रहे प्रकरणों में दोषी पाए गए सांसद, विधायक और पूर्व विधायकों के खिलाफ चालान पेश करने के निर्देश दिए गए (Direction of presenting challan in old cases against political leaders) हैं. पुलिस मुख्यालय से कुल 36 प्रकरणों में से केवल 3 प्रकरणों में फाइनल रिपोर्ट (एफआर) पेश करने के लिए कहा गया है, शेष 33 प्रकरणों में चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
2 दिन पहले जिलों को भेजी गई सूची: ऐसा नहीं है कि पहली बार पुलिस मुख्यालय से संबंधित जिलों में सूची भेज कर जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि के खिलाफ चालान पेश करने के लिए कहा गया हो. इससे पहले भी कई बार प्रकरणों में चालान पेश करने के निर्देश दिए जा चुके हैं. वहीं अभी 2 दिन पूर्व 36 प्रकरणों की एक लंबी सूची पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिला पुलिस को जारी की है जो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का एक विषय बनी हुई (direction of presenting challan in 36 old cases) है. राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई सूची को लेकर कई समीकरण बैठाए जा रहे हैं. सूची को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे विधायक जो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं उन्हें सरकार की ओर से पुलिस के माध्यम से पार्टी से बगावत न करने का संदेश दिया जा रहा है.
जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक्शन लेने से डर रही जिला पुलिस: वहीं पुलिस मुख्यालय से जनप्रतिनिधियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चालान पेश करने की जो सूची जारी हुई है. उसमें वर्ष 2006 से लेकर 2021 तक के प्रकरण शामिल हैं. ज्यादातर प्रकरण आम रास्ता रोकने, बिना परमिशन के विरोध प्रदर्शन करने, राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि से संबंधित है. ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस मुख्यालय वर्ष 2012 से लगातार विभिन्न जिला पुलिस को जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चालान पेश करने के लिए कह रहा है, लेकिन जिला पुलिस जनप्रतिनिधियों के भय से पुलिस मुख्यालय के आदेशों की ही पालना नहीं कर रही है. वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर ना तो पुलिस मुख्यालय का कोई भी अधिकारी सामने आकर कुछ बोलने को तैयार है और ना ही जिला पुलिस का कोई अधिकारी.
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इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दिए गए चालान पेश करने के आदेश:
पुलिस मुख्यालय से जो सूची जारी की गई है उसमें राजस्थान की राजनीति में भागीदारी रखने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों के नाम शामिल हैं. सूची में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, बीटीपी, आरएलपी और निर्दलीय विधायकों के नाम शामिल हैं.
- सरकार से नाराज चल रहे मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ जयपुर के विद्याधर नगर थाने में दर्ज 102/17 प्रकरण में चालान पेश करने के लिए कहा गया है. पुलिस मुख्यालय ने अक्टूबर 2021 में प्रकरण में अनुसंधान पूरा करने के बाद चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
- हाल ही में एक ट्वीट के चलते अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले मंत्री अशोक चांदना के खिलाफ जोधपुर के उदय मंदिर थाने में दर्ज 268/17 प्रकरण में चालान पेश करने के लिए कहा गया है. पुलिस मुख्यालय ने मार्च 2022 में प्रकरण में अनुसंधान पूरा करने के बाद चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही अशोक चांदना के खिलाफ जयपुर के ज्योति नगर थाने में दर्ज 86/15 और अशोक नगर थाने में दर्ज 166/16 प्रकरण में भी चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
- कांग्रेस सरकार की राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ भरतपुर के पहाड़ी थाने में दर्ज 48/21 प्रकरण में चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
- कांग्रेस नेत्री अलका लांबा के खिलाफ जयपुर के अशोक नगर थाने में दर्ज 362/17 प्रकरण में चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
- पूर्व विधायक घनश्याम महर के खिलाफ करौली के बालघाट थाने में दर्ज 96/18 प्रकरण में चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
- पूर्व विधायक हेमसिंह भड़ाना के खिलाफ अलवर के किशनगढ़ बास थाने में दर्ज 20/10 प्रकरण में चालान पेश करने के आदेश दिए गए हैं.
- अलवर के थानागाजी थाने में दर्ज 147/09 प्रकरण में बीजेपी सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी विधायक हेमसिंह भड़ाना और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक कांतिलाल मीणा के खिलाफ चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
- बीजेपी के विधायक संजय शर्मा के खिलाफ अलवर के कोतवाली थाने में दर्ज 546/19 प्रकरण में चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
- वहीं अलवर के मालाखेड़ा थाने में दर्ज 307/09 प्रकरण में बीजेपी सांसद डॉ.किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी विधायक हेमसिंह भड़ाना के खिलाफ चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
- इसी प्रकार से दौसा के कोतवाली थाने में दर्ज 283/09, मंडावर थाने में दर्ज 17/20, मानपुर थाने में दर्ज 127/08, 129/08, जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी थाने में दर्ज 97/20, जीआरपी अलवर थाने में दर्ज 49/10, करौली के सपोटरा थाने में दर्ज 165/12 और सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाने में दर्ज 213/16 प्रकरणों में बीजेपी सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
- बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार के खिलाफ झुंझुनू के बिसाऊ थाने में दर्ज 164/18 प्रकरण में चालान पेश करने के आदेश दिए गए हैं.
- चर्चाओं में रहने वाले आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ नागौर के मुंडवा थाने में दर्ज 15/13 प्रकरण में चालान पेश करने के आदेश दिए गए हैं.
- बीजेपी के पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर के खिलाफ भीलवाड़ा के मंडल थाने में दर्ज 252/10, टोंक के बरौनी थाने में दर्ज 258/10 और भीलवाड़ा के भीमगंज थाने में दर्ज 315/18 प्रकरणों में चालान पेश करने के आदेश दिए गए हैं.
- बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा के खिलाफ भीलवाड़ा के जहाजपुर थाने में दर्ज 107/20 व सुभाष नगर थाने में दर्ज 361/21 प्रकरणों में चालान पेश करने के आदेश दिए गए हैं.
- बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के खिलाफ टोंक के मालपुरा थाने में दर्ज 122/20 प्रकरण में चालान पेश करने के आदेश दिए गए हैं.
- बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ चूरू के रतन नगर थाने में दर्ज 53/20 और राजगढ़ थाने में दर्ज 146/20 प्रकरणों में चालान पेश करने के आदेश दिए गए हैं.
- बीटीपी विधायक रामप्रसाद डिंडोर के खिलाफ डूंगरपुर के सागवाड़ा थाने में दर्ज 18/21 प्रकरण में चालान पेश करने के आदेश दिए गए हैं.
- बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग के खिलाफ जोधपुर के महिला थाने में दर्ज 36/20 प्रकरण में चालान पेश करने के आदेश दिए गए हैं.
- बीजेपी विधायक शोभारानी कुशवाह के खिलाफ जोधपुर के खंडा फलसा थाने में दर्ज 59/16 प्रकरण में चालान पेश करने के आदेश दिए गए हैं.