जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में एकल पट्टा प्रकरण के आरोपी पूर्व आईएएस जीएस संधू के विदेश जाने की अनुमति लेने के प्रार्थना पत्र पर बहस हो गई है. अदालत मामले में मंगलवार को अपना फैसला देगी.
परिवादी के अधिवक्ता संदेश खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी पूर्व आईएएस हैं और फिलहाल स्वायत्त शासन विभाग में विशेष सलाहकार हैं. उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें सशर्त जमानत दी थी. ऐसे में उन्होंने अमेरिका जाने की मंजूरी मांगने के लिए तथ्यों को छिपाया है. यदि उन्हें पारिवारिक मामले में चर्चा करनी है तो वे वीसी के जरिए भी चर्चा कर सकते हैं. इसलिए उन्हें अमेरिका जाने की मंजूरी नहीं दी जाए.
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संधू ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा है कि उनका छोटा भाई सुखदयाल सिंह अमेरिका में स्थाई तौर पर रहता है. माताजी के निधन के बाद प्रार्थी को अपने भाई से पारिवारिक मामलों पर चर्चा करनी है. उनका भाई भारत में आने में असमर्थ है, इसलिए उन्हें 11 नवंबर से 23 नवंबर की अवधि के लिए अमेरिका जाने की मंजूरी दी जाए. वहीं संधू के प्रार्थना पत्र पर परिवादी ने भी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर आपत्ति जताई है.