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आदर्श क्रेडिट सोसायटी प्रकरण में जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित - Rajasthan High Court order

राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी के जरिए निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में 4 आरोपियों की ओर से दायर जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

आदर्श क्रेडिट सोसायटी प्रकरण, राजस्थान हाईकोर्ट आदेश
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Published : Sep 17, 2019, 9:00 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी के जरिए निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में 4 आरोपियों की ओर से दायर जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश्वर सिंह, ललिता राजपुरोहित, विवेक और वीरेन्द्र मोदी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी करते हुए दिए.

जमानत याचिकाओं में कहा गया कि प्रकरण में सीरियस फ्रॉड इन्वेन्टीगेशन आर्गेनाइजेशन जांच कर रही है. ऐसे में एक ही मामले में एसओजी जांच नहीं कर सकती है. जांच पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

पढ़ें- बाड़मेर:13वीं जिला स्तरीय बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

वहीं इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों जांच एजेंसी अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है. आरोपियों पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी के जरिए निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में 4 आरोपियों की ओर से दायर जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश्वर सिंह, ललिता राजपुरोहित, विवेक और वीरेन्द्र मोदी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी करते हुए दिए.

जमानत याचिकाओं में कहा गया कि प्रकरण में सीरियस फ्रॉड इन्वेन्टीगेशन आर्गेनाइजेशन जांच कर रही है. ऐसे में एक ही मामले में एसओजी जांच नहीं कर सकती है. जांच पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

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वहीं इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों जांच एजेंसी अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है. आरोपियों पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी के जरिए निवेशकों से करोडों रुपए की ठगी करने के मामले में चार आरोपियों की ओर से दायर जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश्वर सिंह, ललिता राजपुरोहित, विवेक और वीरेन्द्र मोदी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी करते हुए दिए।Body:जमानत याचिकाओं में कहा गया कि प्रकरण में सीरियस फ्राड इन्वेन्टीगेशन आर्गेनाइजेशन जांच कर रही है। ऐसे में समान मामले में एसओजी जांच नहीं कर सकती है। जांच पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों जांच एजेन्सी अलग-अलग बिन्दुओं पर जांच कर रही है। आरोपियों पर करोडों रुपए की ठगी का आरोप है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।Conclusion:
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