ETV Bharat / city

Covid Guideline by Rajasthan Government: सार्वजनिक कार्यक्रम और विवाह समारोह में 250 लोग हो सकेंगे शामिल , रात्रि कर्फ्यू समाप्त

गहलोत सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन (Covid Guideline by Rajasthan Government) जारी की है. प्रदेश में अब छूट के दायरे को बढ़ा दिया गया है. विवाह समारोह में अब 250 लोग शामिल हो सकेंगे.

Covid Guideline by Rajasthan Government
नई कोविड गाइडलाइन जारी, रात्रि Curfew में छूट
author img

By

Published : Feb 4, 2022, 12:43 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नियंत्रण (corona cases in rajasthan) के साथ ही अब गहलोत सरकार ने छूट के दायरे को बढ़ा (Covid Guideline by Rajasthan Government) दिया है. सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रम और विवाह समारोह में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 9 जनवरी 2022 और 28 जनवरी 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

पढ़ें- Corona Cases Decrease in Rajasthan: प्रदेश में घटने लगा कोरोना संक्रमण, क्या है प्रदेश की मौजूदा स्थिति...जानिए

नई कोविड गाइडलाइन: प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी . इसमें साथ ही विवाह समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित हो सकेंगे. विवाह समारोह में बैण्ड बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा जायेगा .

ये भी पढ़ें-Corona Case In Jaipur : शहर में तेजी से फैल रहा कोरोना..लेकिन अस्पतालों में सिर्फ 1.6% मरीज भर्ती

समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग के साथ स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 के बिन्दु संख्या 6 में संशोधन किया जाकर समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है. इस दौरान फूल-माला प्रसाद चादर और अन्य पूजा सामग्री ले जाने की अनुमति होगी.

ये भी पढ़ें-Medical infrastructure in Rajasthan: बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कितना तैयार है प्रदेश, जानिए क्या है मौजूदा स्थिति

प्रदेश में लगाए गये रात्रिकालीन कर्फ्यू (प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक) को समाप्त किया (Rajasthan Government lifts Night Curfew) गया है. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और इस कार्य में सहयोग हेतु पुलिस विभाग के कार्मिकों के साथ होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी. कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी. नया आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2022 से लागू होगा.

जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नियंत्रण (corona cases in rajasthan) के साथ ही अब गहलोत सरकार ने छूट के दायरे को बढ़ा (Covid Guideline by Rajasthan Government) दिया है. सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रम और विवाह समारोह में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 9 जनवरी 2022 और 28 जनवरी 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

पढ़ें- Corona Cases Decrease in Rajasthan: प्रदेश में घटने लगा कोरोना संक्रमण, क्या है प्रदेश की मौजूदा स्थिति...जानिए

नई कोविड गाइडलाइन: प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी . इसमें साथ ही विवाह समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित हो सकेंगे. विवाह समारोह में बैण्ड बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा जायेगा .

ये भी पढ़ें-Corona Case In Jaipur : शहर में तेजी से फैल रहा कोरोना..लेकिन अस्पतालों में सिर्फ 1.6% मरीज भर्ती

समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग के साथ स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 के बिन्दु संख्या 6 में संशोधन किया जाकर समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है. इस दौरान फूल-माला प्रसाद चादर और अन्य पूजा सामग्री ले जाने की अनुमति होगी.

ये भी पढ़ें-Medical infrastructure in Rajasthan: बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कितना तैयार है प्रदेश, जानिए क्या है मौजूदा स्थिति

प्रदेश में लगाए गये रात्रिकालीन कर्फ्यू (प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक) को समाप्त किया (Rajasthan Government lifts Night Curfew) गया है. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और इस कार्य में सहयोग हेतु पुलिस विभाग के कार्मिकों के साथ होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी. कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी. नया आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2022 से लागू होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.