जयपुर. सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर पीड़िता की हाजिरी माफी स्वीकार करने की गुहार लगाई. इस पर अदालत ने कहा कि पूर्व में पीड़िता की हाजरी माफी आगामी सुनवाई पर पेश होने की शर्त पर स्वीकार की गई थी, लेकिन पीड़िता फिर से अदालत में पेश नहीं हुई. कोर्ट ने कहा कि ऐसे में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाए.
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गौरतलब है कि 23 साल की एमबीए की छात्रा ने 25 जनवरी 2014 को तत्कालीन IAS बीबी मोहंती के खिलाफ महेशनगर थाने में दुष्कर्म और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में कहा गया कि मोहंती उसे डेढ़ साल में देश के कई शहरों में लेकर गया और आईएएस की तैयारी कराने के नाम पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. आपको बतादें कि पीड़िता ने इससे पूर्व अपने हॉस्टल संचालक के खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. अदालत में पक्षद्रोही होने के कारण अदालत ने हॉस्टल संचालक को बरी करते हुए तब पीड़िता के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया था.