जयपुर. पॉक्सो मामलो की विशेष अदालत ने दो साल तक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता अभियुक्त हरदीप सिंह को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि नाबालिग पीड़िता के पिता की 1998 में मौत हो गई थी. वहीं वर्ष 2002 से उसकी मां अभियुक्त के साथ रहने लगी. अभियुक्त वर्ष 2011 से उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. आखिर में 17 अक्टूबर 2013 को पीडिता ने अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
जाली नोट तस्कर को कारावास 3 साल का कारावास...
जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने जाली नोट तस्कर अभियुक्त जेठूदान को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि जोधपुर की सरदारपुरा थाना पुलिस ने 23 जून 2016 को अभियुक्त को बाजार में नकली नोट चलाते पकड़ा था. पुलिस को अभियुक्त की तलाशी में सौ-सौ रुपए के सत्तर नकली नोट बरामद हुए. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.