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राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार: दो निलंबित आरएएस और दलाल के खिलाफ आरोप पत्र पेश - जयपुर समाचार

एसीबी मामलों की विशेष अदालत में सोमवार को एसीबी ने राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार के मामले में मंडल के तत्कालीन सदस्य और निलंबित आरएएस बीएल मेहरड़ा और सुनील कुमार शर्मा सहित दलाल अधिवक्ता शशिकांत जोशी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.

राजस्थान एसीबी कार्यालय, Rajasthan ACB News
राजस्थान एसीबी कार्यालय
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Published : Jun 7, 2021, 10:57 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में सोमवार को एसीबी ने राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार के मामले में मंडल के तत्कालीन सदस्य और निलंबित आरएएस बीएल मेहरड़ा और सुनील कुमार शर्मा सहित दलाल अधिवक्ता शशिकांत जोशी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. एसीबी ने मामले में कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी है.

मामले के अनुसार एसीबी को शिकायत मिली थी कि राजस्व संबंधी मामलों में निर्णय देने या बदलने के लिए राजस्व बोर्ड में सदस्य के तौर पर तैनात मेहरड़ा और सुनील कुमार शर्मा रिश्वत लेते हैं. रिश्वत लेने का सारा काम बिचौलिए अधिवक्ता शशिकांत के जरिए किया जाता है.

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इस पर एसीबी ने दोनों अधिकारियों के घर छापा मारकर करीब अस्सी लाख रुपए की नकदी बरामद की थी. जांच में सामने आया कि दलाल शशिकांत मुकदमे में फैसला पक्ष में करवाने के लिए केस के पक्षकार से संपर्क करता रिश्वत राशि तय करता था. वहीं, फैसला आने से पहले वह उसका मुख्य हिस्सा पहले की संबंधित पक्षकार को भेज देता था.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में सोमवार को एसीबी ने राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार के मामले में मंडल के तत्कालीन सदस्य और निलंबित आरएएस बीएल मेहरड़ा और सुनील कुमार शर्मा सहित दलाल अधिवक्ता शशिकांत जोशी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. एसीबी ने मामले में कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी है.

मामले के अनुसार एसीबी को शिकायत मिली थी कि राजस्व संबंधी मामलों में निर्णय देने या बदलने के लिए राजस्व बोर्ड में सदस्य के तौर पर तैनात मेहरड़ा और सुनील कुमार शर्मा रिश्वत लेते हैं. रिश्वत लेने का सारा काम बिचौलिए अधिवक्ता शशिकांत के जरिए किया जाता है.

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इस पर एसीबी ने दोनों अधिकारियों के घर छापा मारकर करीब अस्सी लाख रुपए की नकदी बरामद की थी. जांच में सामने आया कि दलाल शशिकांत मुकदमे में फैसला पक्ष में करवाने के लिए केस के पक्षकार से संपर्क करता रिश्वत राशि तय करता था. वहीं, फैसला आने से पहले वह उसका मुख्य हिस्सा पहले की संबंधित पक्षकार को भेज देता था.

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