जयपुर. प्रदेश में भले हो कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा हो, लेकिन सरकार ने सख्तियों में छूट देने शुरू कर दिया है. गृह विभाग की ओर से 20 जनवरी को जारी संशोधित गाइडलाइन (Rajasthan New Corona Guideline) आज से लागू कर दी गई है. आज सुबह 5 बजे से लागू हुई नई गाइडलाइन में छूट का दायरा बढ़ाया गया है. पहले जहां सरकार ने शादी विवाह में 50 लोगों के आने की अनुमति दी थी, वहीं इस संशोधित गाइडलाइन में इसे दोगुना करते हुए 100 लोगों के आने की छूट दी गई है.
यह संशोधित गाइड लाइन आज से हुई लागू
1. सभी सरकारी और निजी कार्यालय / व्यावसायिक और व्यापारिक संस्थानों / मार्केट एसोसिएशन को निर्देशित किया गया है कि अपने स्वयं / स्टाफ / कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज (1st&2nd dose) लगवाए जाने से सम्बन्धित सूचना दिनांक 1 फरवरी, 2022 से मुख्यद्वार पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें. उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों / मार्केट एसोसिएशन के विरुद्ध प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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2. होटल एसोसिएशन / संचालकों को परामर्श दिया जाता है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त / आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो संबंधित होटल संचालक पूर्व में किए गए भुगतान को लौटाना/ समायोजित करने की कार्रवाई करें.
3. संपूर्ण प्रदेश में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जाएगा.
4. जन-अनुशासन कर्फ्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 05:00 बजे तक) प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा. इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी और संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा.