जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद सेवानिवृत्त ग्राम सेवकों को चयनित वेतनमान का लाभ नहीं देने पर ग्रामीण विकास आयुक्त और करौली जिला परिषद के सीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश रामगोपाल शर्मा और अन्य की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सिंचाई विभाग से सरप्लस होकर ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम सेवक के पद पर समायोजित हुए थे. विभाग ने 2 अक्टूबर 2010 के परिपत्र का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं से चयनित वेतनमान और बढ़ाया गया वेतन वापस लेने के लिए रिकवरी निकाल दी.
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इस पर हाईकोर्ट ने अगस्त 2019 में आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं को प्रथम नियुक्ति से चयनीत वेतनमान देने के दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने आदेश की पालना नहीं की. इस दौरान याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त भी हो गए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.