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दवा खरीद और पेंशनर्स को NOC जारी करने में गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी गठित - NOC to pensioners

राजस्थान सहकारिता विभाग जांच कमेटी ने दवाओं की खरीद और पेशनर्स के एनओसी को लेकर कमेटी गठित की है. इस कमेटी को सात दिन के भीतर त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

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जांच के लिए कमेटी गठित
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Published : Jul 13, 2020, 7:04 PM IST

जयपुर. राजस्थान सहकारिता विभाग जांच कमेटी ने हनुमानगढ़ से उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड द्वारा दवाओं की खरीद और पेंशनर्स को एनओसी जारी करने के मामले में कमेटी गठित की है. दरअसल, दवाओं की खरीद और पेंशनर्स को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के मामले में करीब 7.36 करोड़ की हानि की हुई हैं. इसकी जांच के लिए विभाग ने दो सदस्य कमेटी गठित की है.

बता दें कि सहकारिता रजिस्टार मुक्तानंद अग्रवाल ने इस दो सदस्यीय जांच कमेटी को आगामी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. जांच कमेटी में अतिरिक्त रजिस्ट्रार विद्याधर गोदारा और सहायक रजिस्ट्रार शिरीष बी चांदे शामिल हैं. आवश्यकता पड़ने पर समिति उप रजिस्ट्रार कार्यालय हनुमानगढ़ में पद स्थापित निरीक्षकों की भी सहायता ले सकेगी.

यह भी पढ़ेंः Rajasthan Political Crisis: कांग्रेस ने की विधायकों की बाड़ेबंदी, CM गहलोत भी बस में रहे मौजूद

सहकारिता रजिस्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि जांच दल 3 साल में दवाओं के क्रय और पेंशनर्स को उपलब्ध करवाकर पुनर्भरण प्राप्त करने में भंडारण द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करेगी. साथ ही जांच के बाद प्राप्त रिपोर्ट को सौंपना पड़ेगा.

जयपुर. राजस्थान सहकारिता विभाग जांच कमेटी ने हनुमानगढ़ से उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड द्वारा दवाओं की खरीद और पेंशनर्स को एनओसी जारी करने के मामले में कमेटी गठित की है. दरअसल, दवाओं की खरीद और पेंशनर्स को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के मामले में करीब 7.36 करोड़ की हानि की हुई हैं. इसकी जांच के लिए विभाग ने दो सदस्य कमेटी गठित की है.

बता दें कि सहकारिता रजिस्टार मुक्तानंद अग्रवाल ने इस दो सदस्यीय जांच कमेटी को आगामी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. जांच कमेटी में अतिरिक्त रजिस्ट्रार विद्याधर गोदारा और सहायक रजिस्ट्रार शिरीष बी चांदे शामिल हैं. आवश्यकता पड़ने पर समिति उप रजिस्ट्रार कार्यालय हनुमानगढ़ में पद स्थापित निरीक्षकों की भी सहायता ले सकेगी.

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सहकारिता रजिस्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि जांच दल 3 साल में दवाओं के क्रय और पेंशनर्स को उपलब्ध करवाकर पुनर्भरण प्राप्त करने में भंडारण द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करेगी. साथ ही जांच के बाद प्राप्त रिपोर्ट को सौंपना पड़ेगा.

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