जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग (CM gehlot took Cabinet Meeting) ली. इस दौरान प्रशासन गांवों के संग अभियान की समीक्षा की गई. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि सुशासन का संकल्प इस अभियान में साकार हो रहा है. बैठक में कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 33 जिलों की 10 हजार 571 ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांवों के संग शिविरों के माध्यम से करीब 10 लाख पट्टों का वितरण कर गांव-ढाणी तक बसे लोगों को बड़ी राहत दी गई है.
इसके साथ ही 14 लाख 86 हजार 142 प्रकरणों में राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, 11 हजार 354 प्रकरणों में आबादी विस्तार के लिए 18 हजार 200 हेक्टेयर से अधिक राजकीय भूमि का आवंटन, एक लाख 45 हजार 107 प्रकरणों में आपसी सहमति से खाता विभाजन, 14 लाख 99 हजार 154 नामांतरण, 2 लाख 32 हजार 766 प्रकरणों में सीमाज्ञान, 20 हजार 832 मामलों में 28 हजार 517 हेक्टेयर राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया है. अब तक 14 हजार 864 भूमिहीनों को 4 हजार 509 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा चुका है.
पेंशन प्रकरणों में एक लाख 73 हजार से अधिक लोग लाभान्वित
शिविरों में 13 हजार 67 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त का भुगतान किया गया और 3 लाख 45 हजार से अधिक नए जॉबकार्ड जारी किए गए. विधवा, वृद्धजन, विशेष योग्यजन, एकल नारी आदि से संबंधित विभिन्न पेंशन योजनाओं के एक लाख 73 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया. पालनहार योजना के 67 हजार से अधिक प्रकरणों में लोगों को लाभान्वित किया गया. साथ ही 8 लाख 80 हजार से अधिक व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई.
बैठक में बताया गया कि आदर्श आचार संहिता को देखते हुए अलवर, धौलपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में 8 नवम्बर से शिविर प्रारंभ हुए जबकि बारां, कोटा, करौली और श्रीगंगानगर में चुनाव होने से 24 नवम्बर से स्थगित शिविर अब आगामी 3 जनवरी से प्रारंभ होंगे. अब तक 23 जिलों में सभी शिविरों का आयोजन हो चुका है. सभी जिलों के पंचायत समिति मुख्यालयों में जनवरी और फरवरी माह में फोलोअप शिविरों का आयोजन किया जाएगा.
अभियान में 22 विभागों के माध्यम से एक ही स्थान पर लोगों के काम किए जा रहे हैं . मंत्रिपरिषद ने शेष शिविरों में भी जन सेवा के संकल्प को साकार करने के लिए इसी भावना के साथ आगे भी काम करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया.
कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी
इससे पूर्व राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए. कैबिनेट ने प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिए सृजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों की भर्ती के लिए राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है.
इस निर्णय से कक्षा 9 से 12 तक की कम्प्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिए शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे. मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत देय अध्ययन अवकाश के नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी है. इस संशोधन से स्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के पश्चात अधिवार्षिकी आयु से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की राज्य सेवा अनिवार्य रूप से करनी होगी.
ऐेसे कर्मचारी जिनके द्वारा 52 वर्ष की आयु पूर्ण की ली गई है, अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं होंगे . अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के पश्चात 5 वर्ष की सेवा करने के लिए कार्मिक को बॉन्ड भरना होगा. वे अस्थायी कर्मचारी जो न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं हैं. वे भी इस संशोधन से उच्च अध्ययन अवकाश के लिए पात्र हो सकेंगे.