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मुख्यमंत्री ने 'पत्रकार पेंशन सम्मान योजना' के नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन सम्मान योजना के नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब अधिक संख्या में वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा.

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सीएम गहलोत ने पत्रकार पेंशन सम्मान योजना के नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
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Published : Oct 17, 2020, 4:20 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन सम्मान योजना के नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस निर्णय से अधिक संख्या में वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा.

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सीएम गहलोत ने पत्रकार पेंशन सम्मान योजना के नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

प्रस्ताव के अनुसार अब उन पत्रकारों को भी सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा, जिन पत्रकारों को किसी समाचार पत्र अथवा संस्था आदि से वेतन, पेंशन, नियमित सहायता राशि या राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त हो रही है. ऐसे पत्रकारों को पहले से प्राप्त हो रहे वेतन, पेंशन या अन्य सहायता राशि को सम्मान पेंशन की राशि में से घटाकर शेष राशि का भुगतान किया जा जाएगा.

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इसी प्रकार अब वो अधिस्वीकृत पत्रकार भी सम्मान पेंशन के लिए पात्र होंगे, जो सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान से अलग-अलग अवधि में कुल मिलाकर कम से कम 10 साल तक अधिस्वीकृत रहे हों. पहले योजना में वो ही पत्रकार पेंशन के पात्र थे, जो विभाग से लगातार 10 वर्ष तक अधिस्वीकृत रहे. उल्लेखनीय है कि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन (सम्मान) योजना को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की थी.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन सम्मान योजना के नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस निर्णय से अधिक संख्या में वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा.

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सीएम गहलोत ने पत्रकार पेंशन सम्मान योजना के नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

प्रस्ताव के अनुसार अब उन पत्रकारों को भी सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा, जिन पत्रकारों को किसी समाचार पत्र अथवा संस्था आदि से वेतन, पेंशन, नियमित सहायता राशि या राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त हो रही है. ऐसे पत्रकारों को पहले से प्राप्त हो रहे वेतन, पेंशन या अन्य सहायता राशि को सम्मान पेंशन की राशि में से घटाकर शेष राशि का भुगतान किया जा जाएगा.

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इसी प्रकार अब वो अधिस्वीकृत पत्रकार भी सम्मान पेंशन के लिए पात्र होंगे, जो सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान से अलग-अलग अवधि में कुल मिलाकर कम से कम 10 साल तक अधिस्वीकृत रहे हों. पहले योजना में वो ही पत्रकार पेंशन के पात्र थे, जो विभाग से लगातार 10 वर्ष तक अधिस्वीकृत रहे. उल्लेखनीय है कि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन (सम्मान) योजना को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की थी.

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