जयपुर. सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहे राजस्थान विधानसभा स्पीकर द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के बागी एमएलए को दिए अयोग्यता नोटिस विवाद केस में अब नया मोड़ आ गया है. दरअसल मुख्य सचेतक महेश जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई 2020 के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को वापस लेने की मंशा जताते हुए अपने एडवोकेट को एसएलपी वापस लेने के लिए कहा है.
जिस पर मुख्य सचेतक के एडवोकेट पूरी तैयारी कर चुके हैं. देर रात तक मामले में प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ है. ऐसे में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही मुख्य सचेतक की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित अन्य एमएलए व केन्द्र सरकार से जवाब देने के लिए कहा था.
मुख्य सचेतक ने एसएलपी में हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें विधानसभा स्पीकर द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के कांग्रेस के बागी 19 एमएलए को 14 जुलाई को दिए गए अयोग्यता नोटिस आदेश की क्रियांविति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था.