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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील - मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित

जयपुर राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने मतदाताओं से अपील की है कि मतदाता मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें. साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए साथ लेकर जाएं.

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Published : Nov 16, 2019, 5:20 AM IST

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित निकाय चुनाव में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है. श्याम सिंह राजपुरोहित ने कहा कि वो प्रदेश की उन 49 नगर पालिकाओं के मतदाताओं से अपील करते है कि वो अपने क्षेत्र में हो रहे मतदान में अपनी भूमिका निभाएं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि एक-एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है. मतदाता मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें. साथ ही मतदाता अपने साथ अपने परिवार ,पड़ोसी और मोहल्ले के उन लोगों को भी अपने साथ लेकर जाएं, जिनका नाम मतदाता सूची में शमिल है. यदि कोई कार्मिक चुनाव वाले निकायों में बतौर मतदाता पंजीकृत है, कामकाज में सिलसिले में किसी अन्य जगह पर नियोजित है तो भी वह सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र होगा.

यह भी पढ़ें. काम के आधार पर जनता से "वोट की भीख" मांग रहे हैंः पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास

श्याम सिंह राजपुरोहित बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अंतर्गत उन कार्मिकों को भी सवैतनिक अवकाश का पात्र माना गया है, जो कि चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन नौकरी या अन्य कारणों से कहीं और रह रहे हैं.

इस बारे में सभी 24 जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी पालना कराने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि 3 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में सदस्य के पदों के लिए 16 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा.

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित निकाय चुनाव में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है. श्याम सिंह राजपुरोहित ने कहा कि वो प्रदेश की उन 49 नगर पालिकाओं के मतदाताओं से अपील करते है कि वो अपने क्षेत्र में हो रहे मतदान में अपनी भूमिका निभाएं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि एक-एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है. मतदाता मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें. साथ ही मतदाता अपने साथ अपने परिवार ,पड़ोसी और मोहल्ले के उन लोगों को भी अपने साथ लेकर जाएं, जिनका नाम मतदाता सूची में शमिल है. यदि कोई कार्मिक चुनाव वाले निकायों में बतौर मतदाता पंजीकृत है, कामकाज में सिलसिले में किसी अन्य जगह पर नियोजित है तो भी वह सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र होगा.

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श्याम सिंह राजपुरोहित बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अंतर्गत उन कार्मिकों को भी सवैतनिक अवकाश का पात्र माना गया है, जो कि चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन नौकरी या अन्य कारणों से कहीं और रह रहे हैं.

इस बारे में सभी 24 जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी पालना कराने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि 3 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में सदस्य के पदों के लिए 16 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा.

Intro:मुख्यनिर्वाचन अधिकारी ने की मतदाताओं से मतदान की अपील , मतदान दिवस पर उन कार्मिकों को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा जो चुनावी निकाय के बाशिंदे हैं लेकिन कहीं और नियोजित हैं

जयपुर
एंकर:- राजयनिर्वाचन आयोग के मुख्यनिर्वाचन अधिकारी श्यामसिंह राजपुरोहित निकाय चुनाव में मतदाताओं से मतदान की अपील , श्यामसिंह राजपुरोहित ने कहा कि वो प्रदेश की उन 49 नगर पालिकाओं के मतदाताओं से अपील करते है कि वो अपने क्षेत्र में हो रहे मतदान में अपनी भूमिका निभाए , एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है मतदाता मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे , साथ ही मतदाता अपने साथ अपने परिवार , पड़ोसी और मोहले के उन लोगों को भी अपने साथ लेकर जाएं जिनका नाम मतदाता सूची में शमिल है , इसके साथ आयोग ने यदि कोई कोई कार्मिक चुनाव वाले निकायों में बतौर मतदाता पंजीकृत है और कामकाज में सिलसिले में किसी अन्य जगह पर नियोजित है तो भी वह सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव श्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अंतर्गत उन कार्मिकों को भी सवैतनिक अवकाश का पात्र माना गया है, जो कि चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं लेकिन नौकरी या अन्य कारणों से कहीं और रह रहे हैं। उन्होंने इस बारे में सभी 24 जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी पालना कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 3 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 28 नगरपालिकाओं में सदस्य के पदों के लिए 16 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा।
बाइट:- श्यामसिंह राजपुरोहित - मुख्यनिर्वाचन अधिकारी Body:VoConclusion:Vo
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