जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने शास्त्रीनगर थाना इलाके में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु उर्फ जावेद पर दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं. अदालत की ओर से आरोप सुनाने के बाद आरोपी ने अपने आप को निर्दोष बताया और मुकदमे की ट्रायल चाही. इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को 3 अगस्त से अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पेश करने को कहा है.
मामले के अनुसार गत एक जुलाई को आरोपी शास्त्रीनगर थाना इलाके से पीडिता को जबरन अमानीशाह नाले में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने सात जुलाई को कोटा से आरोपी को गिरफ्तार किया था. वहीं गत 24 जुलाई को पुलिस ने आरोप पत्र पेश करते हुए इसे दुर्लभतम प्रकृति का मामला बताया था.