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जयपुरः पत्रकारों की कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण

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Published : Feb 27, 2020, 5:45 PM IST

राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए लागू कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण किया गया. इसके लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त ने यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड को 1 करोड़ 26 लाख रुपए चेक सौंपा. साथ ही अधिस्वीकृत पत्रकारों को आगामी 15 दिन के भीतर केशलेस मेडिक्लेम कार्ड वितरित करवाने के निर्देश दिए.

पत्रकारों के लिए लागू बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण

जयपुर. राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए लागू कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त महेन्द्र सोनी ने राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए लागू कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करने के लिए यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड को चेक दिया. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1 करोड़ 26 लाख रुपए का चेक गुरूवार इन्श्योरेन्श कम्पनी को दिया गया.

पत्रकारों के लिए लागू बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण

सोनी ने बताया कि कैशलेस मेडिकल बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत 1140 अधिस्वीकृत पत्रकारों को पूर्व में जारी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण किया गया है. इस मेडिक्लेम पॉलिसी में पत्रकार और उनके पति-पत्नी, माता-पिता और 2 अव्यस्क बच्चों का बीमा कवर है. उन्होंने यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड के वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक पी.के. खत्री को इस अवसर पर निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द केशलेस मेडिक्लेम कार्ड विभाग को उपलब्ध कराये. जिससे आगामी 15 दिनों में सभी जिलों के जिला जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से ये कार्ड संबंधित पत्रकारों में वितरित किये जा सके.

ये पढ़ेंः जयपुर : CII राजस्थान की ओर से विशेष सत्र, MSME की संभावनाओं पर हुई चर्चा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त ने बताया कि जिन 1140 अधिस्वीकृत पत्रकारों का बीमा पूर्व में किया जा चुका है, उन्हें केवल आवेदन प्रपत्र भरना है. केशलेस मेडिक्लेम के लिए यदि किसी अधिस्वीकृत पत्रकार का गत वर्ष बीमा नहीं था तो नवीन आवेदन करने वाले अधिस्वीकृत पत्रकारों को आवेदन पत्र के साथ नवीनतन अधिस्वीकृत कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति, संबंधित पत्रकार द्वारा आश्रितों की जन्म तिथि, संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, वर्तमान/स्थायी पते संबंधी आईडी की स्वप्रमाणित छाया प्रति, स्वं का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, बीमारी की स्थिति में संबंधित डॉक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं.

ये पढ़ेंः सदन में गरजे शिक्षा मंत्री, कहा- स्कूलों में Computer शिक्षक का कोई पद खाली नहीं और सुना दी भाजपा को खरी-खोटी

उन्होंने बताया कि अधिस्वीकृत पत्रकार आवेदन पत्र संबंधित जिला सूचना जनसम्पर्क अधिकारी के यहां जमा करावाया जा सकता है. इस अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रशासन राजपाल सिंह यादव, विभाग के वित्तिय सलाहकार अनुपमा शर्मा, विभाग के अतिरिक्त निदेशक पीआरबी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, अतिरिक्त निदेशक एफपी अल्का सक्सेना, संयुक्त निदेशक अरूण जोशी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहें.

जयपुर. राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए लागू कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त महेन्द्र सोनी ने राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए लागू कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करने के लिए यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड को चेक दिया. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1 करोड़ 26 लाख रुपए का चेक गुरूवार इन्श्योरेन्श कम्पनी को दिया गया.

पत्रकारों के लिए लागू बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण

सोनी ने बताया कि कैशलेस मेडिकल बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत 1140 अधिस्वीकृत पत्रकारों को पूर्व में जारी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण किया गया है. इस मेडिक्लेम पॉलिसी में पत्रकार और उनके पति-पत्नी, माता-पिता और 2 अव्यस्क बच्चों का बीमा कवर है. उन्होंने यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड के वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक पी.के. खत्री को इस अवसर पर निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द केशलेस मेडिक्लेम कार्ड विभाग को उपलब्ध कराये. जिससे आगामी 15 दिनों में सभी जिलों के जिला जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से ये कार्ड संबंधित पत्रकारों में वितरित किये जा सके.

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सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त ने बताया कि जिन 1140 अधिस्वीकृत पत्रकारों का बीमा पूर्व में किया जा चुका है, उन्हें केवल आवेदन प्रपत्र भरना है. केशलेस मेडिक्लेम के लिए यदि किसी अधिस्वीकृत पत्रकार का गत वर्ष बीमा नहीं था तो नवीन आवेदन करने वाले अधिस्वीकृत पत्रकारों को आवेदन पत्र के साथ नवीनतन अधिस्वीकृत कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति, संबंधित पत्रकार द्वारा आश्रितों की जन्म तिथि, संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, वर्तमान/स्थायी पते संबंधी आईडी की स्वप्रमाणित छाया प्रति, स्वं का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, बीमारी की स्थिति में संबंधित डॉक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं.

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उन्होंने बताया कि अधिस्वीकृत पत्रकार आवेदन पत्र संबंधित जिला सूचना जनसम्पर्क अधिकारी के यहां जमा करावाया जा सकता है. इस अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रशासन राजपाल सिंह यादव, विभाग के वित्तिय सलाहकार अनुपमा शर्मा, विभाग के अतिरिक्त निदेशक पीआरबी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, अतिरिक्त निदेशक एफपी अल्का सक्सेना, संयुक्त निदेशक अरूण जोशी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहें.

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