जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ में तैनात प्रिंसिपल के दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए उसका तबादला भरतपुर में नहीं करने पर शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश कुमार शर्मा की याचिका पर दिए है.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्रतापगढ़ में बतौर प्रिंसिपल लगा हुआ है. उसने अपने दिव्यांग बेटे की देखभाल के लिए अपने गृह जिले भरतपुर में तबादला करने के लिए विभाग में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन विभाग ने उसका गृह जिले में तबादला नहीं किया.
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जबकि भरतपुर में प्रिंसिपल पद रिक्त भी चल रहा है. इसके अलावा समान प्रकृति के दूसरे मामलों में विभाग की ओर से गृह जिले में तबादले किए गए है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.