ETV Bharat / city

विधायकों पर 8 अगस्त तक कराए नोटिस तामील, एकलपीठ 11 अगस्त को तय करें स्टे एप्लिकेशन

बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय होने के मामले में हाईकोर्ट ने एकलपीठ को निर्देश दिए हैं कि वह स्पीकर के आदेश पर रोक को लेकर बसपा और मदन दिलावर की ओर से पेश स्टे एप्लीकेशन को 11 अगस्त को तय करें. साथ ही अदालत ने बसपा से कांग्रेस में गए सभी 6 विधायकों पर नोटिस तामील के लिए जैसलमेर डीजे को निर्देश दिए हैं.

Rajasthan High Court Order,  BSP legislators merge with Congress
राजस्थान हाईकोर्ट
author img

By

Published : Aug 6, 2020, 3:20 PM IST

Updated : Aug 6, 2020, 3:38 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के दल-बदल के मामले में एकलपीठ को निर्देश दिए हैं कि वह स्पीकर के आदेश पर रोक को लेकर बसपा और मदन दिलावर की ओर से पेश स्टे एप्लीकेशन को 11 अगस्त को तय करें. इसके साथ ही अदालत ने बसपा से कांग्रेस में गए सभी 6 विधायकों पर नोटिस तामील के लिए जैसलमेर डीजे को निर्देश दिए हैं.

विधायकों पर 8 अगस्त तक कराए नोटिस तामील

अदालत ने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो डीजे संबंधित पुलिस अधीक्षक की मदद भी ले सकते हैं. इसके अलावा अदालत ने नोटिस को स्थानीय समाचार पत्र के जरिए भी प्रकाशित कर तामील कराने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश बसपा और मदन दिलावर की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें- विधायक खरीद-फरोख्त मामला: ACB ने प्रोडक्शन वारंट पर संजय जैन को किया गिरफ्तार

बसपा और मदन दिलावर की ओर से अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने स्पीकर के 18 सितंबर, 2019 के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. वहीं 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है. ऐसे में खंडपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए.

अपील में यह भी कहा गया कि एकलपीठ ने मामले में सिर्फ नोटिस जारी कर बसपा विधायकों को तलब किया है, जबकि बसपा विधायक फिलहाल होटल में बंद है. ऐसे में उन पर नोटिस तामील होना काफी मुश्किल है. इसलिए खंडपीठ मामले में स्पीकर के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित करें.

पढ़ें- प्रशांत बैरवा की बिगड़ी तबीयत, मंत्री सालेह मोहम्मद लेकर पहुंचे अस्पताल

अपील में मदन दिलावर की ओर से कहा गया कि स्पीकर के जरिए बसपा विधायकों पर नोटिस तामील कराए जाए. इसका विरोध करते हुए स्पीकर की ओर से कहा गया कि एकलपीठ ने सिर्फ नोटिस जारी किए हैं. उनकी ओर से कोई आदेश नहीं दिए गए हैं. वहीं, स्टे एप्लिकेशन भी एकलपीठ में लंबित है. ऐसे में खंडपीठ मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती. इसके अलावा स्पीकर पोस्ट ऑफिस की भूमिका में नहीं है. इसलिए उनकी ओर से विधायकों पर नोटिस तामील नहीं कराई जा सकती. इसलिए अपील को मेन्टेनेबल नहीं मानते हुए खारिज किया जाए.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 30 जुलाई को मदन दिलावर और बसपा की याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिव, विधानसभा स्पीकर सहित बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. एकलपीठ में मामले पर 11 अगस्त को सुनवाई होनी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के दल-बदल के मामले में एकलपीठ को निर्देश दिए हैं कि वह स्पीकर के आदेश पर रोक को लेकर बसपा और मदन दिलावर की ओर से पेश स्टे एप्लीकेशन को 11 अगस्त को तय करें. इसके साथ ही अदालत ने बसपा से कांग्रेस में गए सभी 6 विधायकों पर नोटिस तामील के लिए जैसलमेर डीजे को निर्देश दिए हैं.

विधायकों पर 8 अगस्त तक कराए नोटिस तामील

अदालत ने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो डीजे संबंधित पुलिस अधीक्षक की मदद भी ले सकते हैं. इसके अलावा अदालत ने नोटिस को स्थानीय समाचार पत्र के जरिए भी प्रकाशित कर तामील कराने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश बसपा और मदन दिलावर की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें- विधायक खरीद-फरोख्त मामला: ACB ने प्रोडक्शन वारंट पर संजय जैन को किया गिरफ्तार

बसपा और मदन दिलावर की ओर से अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने स्पीकर के 18 सितंबर, 2019 के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. वहीं 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है. ऐसे में खंडपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए.

अपील में यह भी कहा गया कि एकलपीठ ने मामले में सिर्फ नोटिस जारी कर बसपा विधायकों को तलब किया है, जबकि बसपा विधायक फिलहाल होटल में बंद है. ऐसे में उन पर नोटिस तामील होना काफी मुश्किल है. इसलिए खंडपीठ मामले में स्पीकर के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित करें.

पढ़ें- प्रशांत बैरवा की बिगड़ी तबीयत, मंत्री सालेह मोहम्मद लेकर पहुंचे अस्पताल

अपील में मदन दिलावर की ओर से कहा गया कि स्पीकर के जरिए बसपा विधायकों पर नोटिस तामील कराए जाए. इसका विरोध करते हुए स्पीकर की ओर से कहा गया कि एकलपीठ ने सिर्फ नोटिस जारी किए हैं. उनकी ओर से कोई आदेश नहीं दिए गए हैं. वहीं, स्टे एप्लिकेशन भी एकलपीठ में लंबित है. ऐसे में खंडपीठ मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती. इसके अलावा स्पीकर पोस्ट ऑफिस की भूमिका में नहीं है. इसलिए उनकी ओर से विधायकों पर नोटिस तामील नहीं कराई जा सकती. इसलिए अपील को मेन्टेनेबल नहीं मानते हुए खारिज किया जाए.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 30 जुलाई को मदन दिलावर और बसपा की याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिव, विधानसभा स्पीकर सहित बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. एकलपीठ में मामले पर 11 अगस्त को सुनवाई होनी है.

Last Updated : Aug 6, 2020, 3:38 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.