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बिना अधिकार किए गए तबादला आदेश पर लगाई रोक

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने झुंझुनू जिला परिषद सीईओ की ओर से वीडीओ के तबादले के आदेश पर रोक लगा दी है.

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तबादला आदेश पर लगाई रोक
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Published : Sep 16, 2021, 10:18 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने झुंझुनू जिला परिषद सीईओ की ओर से बिना अधिकार ग्राम विकास अधिकारी का तबादला करने पर पंचायती राज सचिव और आयुक्त सहित अन्य से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर भी रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश राजकुमार की अपील पर दिया है.

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया झुंझुनू जिला परिषद के सीईओ ने गत 13 अगस्त को सूरजगढ़ के बेरला ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात अपीलार्थी का तबादला मंडावा कर दिया. जबकि ग्राम विकास अधिकारी का तबादला राज्य सरकार के उच्चाधिकारी ही कर सकते हैं.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्टः कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती 2021 के रिक्त पद नहीं भरने पर मांगा जवाब

इसके अलावा यदि कर्मचारी का तबादला प्रशासन एवं स्थापना समिति की ओर से एक जिला परिषद से दूसरे जिला परिषद में प्रस्तावित किया जाता है तो दोनों समितियों के प्रधानों की सहमति जरूरी है. ऐसे में अपीलार्थी का तबादला पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने झुंझुनू जिला परिषद सीईओ की ओर से बिना अधिकार ग्राम विकास अधिकारी का तबादला करने पर पंचायती राज सचिव और आयुक्त सहित अन्य से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर भी रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश राजकुमार की अपील पर दिया है.

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया झुंझुनू जिला परिषद के सीईओ ने गत 13 अगस्त को सूरजगढ़ के बेरला ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात अपीलार्थी का तबादला मंडावा कर दिया. जबकि ग्राम विकास अधिकारी का तबादला राज्य सरकार के उच्चाधिकारी ही कर सकते हैं.

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इसके अलावा यदि कर्मचारी का तबादला प्रशासन एवं स्थापना समिति की ओर से एक जिला परिषद से दूसरे जिला परिषद में प्रस्तावित किया जाता है तो दोनों समितियों के प्रधानों की सहमति जरूरी है. ऐसे में अपीलार्थी का तबादला पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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