जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal) ने फागी के सहायक कलक्टर के पद पर तैनात आरएएस के किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख कार्मिक सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है.
अधिकरण ने यह आदेश ओमप्रकाश शर्मा की अपील पर दिए. अपील में कहा गया कि कार्मिक विभाग ने गत 30 सितंबर को अपीलार्थी का तबादला फागी से कोटड़ा, भरतपुर कर दिया. जबकि अपीलार्थी की अब तक उत्कृष्ट और संतोषप्रद सेवाएं रही हैं.
वहीं वह 9 महीने बाद सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं. ऐसे में सेवानिवृत्ति के नजदीक उसका तबादला करना नियमों का उल्लघंन है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.