जयपुर. जयपुर जिले के पुलिस आयुक्तालय की सीमाओं (Jaipur Police Commissionerate Order) के अलावा अन्य क्षेत्रों में सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ किसी भी तरह के चाइनीज और सिंथेटिक डोर से पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी. इस संबंध में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का आदेश जारी किया है.
जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा के आदेश के मुताबिक जयपुर जिले (पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के अलावा) की सभी राजस्व सीमाओं के लिये कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्लास्टिक से बने पक्के धागे या अन्य चाईनीज सिंथेटिक पदार्थ से बने या विषैले पदार्थ जैसे लोहा पाउडर या काच पाउडर इत्यादि का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पतंग उडाने के लिये नहीं करेगा.
नेहरा ने कहा कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक जयपुर जिले में (पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के अलावा) की समस्त राजस्व सीमाओं में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश 31 जनवरी 2022 तक सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा. जिला कलक्टर ने धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया है.
परीक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 27 व 28 दिसम्बर को चार चरणों में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती (प्रारम्भिक) परीक्षा-2021 का आयोजन किया जायेगा. परीक्षा के पहले चरण के लिये 27 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक एवं दूसरे चरण के लिये अपरान्ह 2.30 बजे से सांय 4.30 बजे तक एवं 28 दिसम्बर को तीसरे चरण के लिये सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और चौथे चरण के लिये अपरान्ह 2.30 बजे से सांय 4.30 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा.
परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए कलक्ट्रेट के कमरा नम्बर 116 में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है. यह कंट्रोल रूम 25 से 26 दिसम्बर तक प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक तथा 27 दिसम्बर से 28 दिसम्बर तक सुबह 7.30 बजे से परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा. जिला स्तरीय परीक्षा नियंत्रण कक्ष का नम्बर 0141-2206699 है.