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खान आवंटन प्रकरणः मनी लॉड्रिंग से जुड़े 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन प्रकरण में मनी लॉड्रिंग से जुडे मामले में चार आरोपियों के जमानत की अर्जियों को खारिज कर दिया हैं. अर्जियों के माध्यम से बताया गया कि इस मामले में ईडी ने रुपए के लेन-देन को लेकर मामला बनाया है, जबकि समस्त राशि बैंक से निकाली गई थी.

जयपुर की खबर, jaipur news
मनी लॉड्रिंग से जुड़े 4 आरोपियों के जमानत याचिका खारिज
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Published : Feb 28, 2020, 9:18 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन प्रकरण में मनी लॉड्रिंग से जुडे मामले में चार आरोपियों श्यामसुंदर सिंघवी, पुष्करराज आमेटा, धीरेन्द्र सिंह और पंकज गहलोत की जमानत की अर्जियों को खारिज कर दिया हैं. इसमें कहा गया है कि इस मामले में ईडी ने रुपए के लेन-देन को लेकर मामला बनाया है, जबकि समस्त राशि बैंक से निकाली गई थी.

इसके अलावा प्रकरण में एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर में उन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत मिल चुकी है. साथ ही उन्होंने अनुसंधान के दौरान ईडी को पूरा सहयोग दिया है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से कहा गया कि आरोपियों को मनी लॉड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने से इंकार भी कर चुका है. ऐसे में इन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

पढ़ें- अवैध खनन पर कलेक्टर, SP बेबस! जुर्माना राशि कम होने से नहीं लग पा रहा अंकुश

गौरतलब है कि खान आवंटन में ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला अलग से दर्ज किया था. ईडी न्यायालय ने बीते साल की 21 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर इन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन प्रकरण में मनी लॉड्रिंग से जुडे मामले में चार आरोपियों श्यामसुंदर सिंघवी, पुष्करराज आमेटा, धीरेन्द्र सिंह और पंकज गहलोत की जमानत की अर्जियों को खारिज कर दिया हैं. इसमें कहा गया है कि इस मामले में ईडी ने रुपए के लेन-देन को लेकर मामला बनाया है, जबकि समस्त राशि बैंक से निकाली गई थी.

इसके अलावा प्रकरण में एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर में उन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत मिल चुकी है. साथ ही उन्होंने अनुसंधान के दौरान ईडी को पूरा सहयोग दिया है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से कहा गया कि आरोपियों को मनी लॉड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने से इंकार भी कर चुका है. ऐसे में इन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

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गौरतलब है कि खान आवंटन में ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला अलग से दर्ज किया था. ईडी न्यायालय ने बीते साल की 21 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर इन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था.

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