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दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवा हो रहे हैं गैंगस्टर्स से प्रभावित: हाईकोर्ट

पपला गुर्जर के नाम से फेसबुक चलाने और वसूली के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने मौखिक रुप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजकल के युवा गैंगस्टर से प्रभावित हो रहे हैं. इसे रोकने की जरूरत है.

Papala gurjar facebook id,  Bail application rejected
पपला की फेसबुक आईडी चलाने वाले युवक की जमानत अर्जी खारिज
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Published : Aug 26, 2020, 8:03 PM IST

Updated : Aug 26, 2020, 8:58 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने इनामी अपराधी पपला गुर्जर के नाम से फेसबुक आईडी चलाने और वसूली के मामले में 20 साल के युवा आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश अरबाज की ओर से दायर अर्जी पर दिए.

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजकल के युवा गैंगस्टर से प्रभावित हो रहे हैं. उनमें गैंगस्टर्स को ऑनलाइन लाइक करना और फॉलो करना बढ़ रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है. जमानत अर्जी में कहा गया कि वह 20 साल का कॉलेज जाने वाला युवा है. जिसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है. उसने किसी से कोई वसूली भी नहीं की है.

पढ़ें- बूंदी: दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20 साल की सजा, आर्थिक दंड भी लगाया

ऐसे में आईटी एक्ट का मामला होने के कारण से जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेर सिंह महला ने कहा कि आरोपी को भिवाड़ी थाना पुलिस ने गत 1 जुलाई को इनामी अपराधी पपला गुर्जर खैरोली के नाम से फेसबुक चलाते पकड़ा था.

आरोपी पपला गुर्जर के नाम से वसूली भी करता था और उसकी फोटो अपलोड कर समाज में भय व्याप्त करने का काम करता था. इसके अलावा पपला गुर्जर और उसके साथी भी फरार चल रहे हैं. ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने इनामी अपराधी पपला गुर्जर के नाम से फेसबुक आईडी चलाने और वसूली के मामले में 20 साल के युवा आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश अरबाज की ओर से दायर अर्जी पर दिए.

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजकल के युवा गैंगस्टर से प्रभावित हो रहे हैं. उनमें गैंगस्टर्स को ऑनलाइन लाइक करना और फॉलो करना बढ़ रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है. जमानत अर्जी में कहा गया कि वह 20 साल का कॉलेज जाने वाला युवा है. जिसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है. उसने किसी से कोई वसूली भी नहीं की है.

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ऐसे में आईटी एक्ट का मामला होने के कारण से जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेर सिंह महला ने कहा कि आरोपी को भिवाड़ी थाना पुलिस ने गत 1 जुलाई को इनामी अपराधी पपला गुर्जर खैरोली के नाम से फेसबुक चलाते पकड़ा था.

आरोपी पपला गुर्जर के नाम से वसूली भी करता था और उसकी फोटो अपलोड कर समाज में भय व्याप्त करने का काम करता था. इसके अलावा पपला गुर्जर और उसके साथी भी फरार चल रहे हैं. ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

Last Updated : Aug 26, 2020, 8:58 PM IST
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