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राज्य के 3.50 लाख किसानों को होगा फायदा - अवधिपार ऋणी

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि 3.50 लाख अवधिपार ऋणी किसानों को भी फसली ऋण प्रदान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन किसानों को भी अब शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण दिया जाएगा.

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अवधिपार ऋणी किसानों को भी मिल सकेगा फसली ऋण
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Published : Aug 12, 2020, 4:36 PM IST

जयपुर. फसली ऋण से जुड़े करीब 3.50 लाख अवधिपार ऋणी किसानों को भी फसली ऋण प्रदान किया जाएगा. ऋण माफी के अपात्र इन किसानों को भी अब शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण मिल सकेगा. यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी है.

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आंजना ने बताया कि ऐसे सभी किसान, जो ऋण माफी में अपात्र थे और उन्होंने समय पर अपना फसली ऋण चुका दिया था. उन्हें अब भी फसली ऋण दिया जा रहा है. लेकिन कई किसान ऐसे थे जो ऋण माफी में अपात्र थे तथा उन्होंने अपना फसली ऋण देरी से चुकाया था. वे अवधिपार श्रेणी में आए थे. ऐसे किसानों को भी अब फसली ऋण मिल सकेगा.

सहकारिता मंत्री ने बताया कि जिन किसानों ने अभी तक अपना फसली ऋण नहीं चुकाया है, जो अवधिपार हो चुके हैं. ऐसे किसान अब अवधिपार मूल राशि एवं ब्याज चुकाकर पात्रता की स्थिति में मूल राशि के बराबर पुनः फसली ऋण ले सकेंगे. उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों के हित में राज्य सरकार के शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण का लाभ देने के उदेद्श्य से यह निर्णय लिया गया है.

यह भी पढ़ें- अब गुटबाजी की आग भाजपा में...जिसे बुझाने के लिए आएंगे केंद्रीय मंत्री और तीन पदाधिकारी

आंजना के अनुसार 16 अप्रेल से प्रारम्भ हुए खरीफ सीजन के फसली ऋण में अब तक 23 लाख 79 हजार किसानों को 7 हजार 321 करोड़ रुपए का फसली ऋण का वितरण किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगभग 3 लाख नए किसानों को भी फसली ऋण दिया जा रहा है. खरीफ सीजन में फसली ऋण 31 अगस्त तक वितरित होगा.

जयपुर. फसली ऋण से जुड़े करीब 3.50 लाख अवधिपार ऋणी किसानों को भी फसली ऋण प्रदान किया जाएगा. ऋण माफी के अपात्र इन किसानों को भी अब शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण मिल सकेगा. यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी है.

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आंजना ने बताया कि ऐसे सभी किसान, जो ऋण माफी में अपात्र थे और उन्होंने समय पर अपना फसली ऋण चुका दिया था. उन्हें अब भी फसली ऋण दिया जा रहा है. लेकिन कई किसान ऐसे थे जो ऋण माफी में अपात्र थे तथा उन्होंने अपना फसली ऋण देरी से चुकाया था. वे अवधिपार श्रेणी में आए थे. ऐसे किसानों को भी अब फसली ऋण मिल सकेगा.

सहकारिता मंत्री ने बताया कि जिन किसानों ने अभी तक अपना फसली ऋण नहीं चुकाया है, जो अवधिपार हो चुके हैं. ऐसे किसान अब अवधिपार मूल राशि एवं ब्याज चुकाकर पात्रता की स्थिति में मूल राशि के बराबर पुनः फसली ऋण ले सकेंगे. उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों के हित में राज्य सरकार के शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण का लाभ देने के उदेद्श्य से यह निर्णय लिया गया है.

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