जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती- 2020 में खाली पद होने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं देने पर चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश गिरिश कुमार और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि विभाग ने जून, 2020 में सहायक रेडियोग्राफर के एक हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि तक पैरा मेडिकल कौंसिल से पंजीकरण होना जरूरी रखा गया था.
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भर्ती में याचिकाकर्ता के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी, जबकि भर्ती के सभी पदों को अभी तक नहीं भरा गया है. इसके अलावा विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि के बाद पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति सूची में शामिल कर लिया. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.