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School Lecturer Recruitment : आवेदन में गलती सुधार कर सही विषय की परीक्षा में शामिल करने के आदेश

स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए आवेदन में गलती से वाणिज्य की जगह अर्थशास्त्र विषय भरने के मामले में (Court on wrong subject filled by aspirant) कोर्ट ने छात्रा को राहत दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवेदन में विषय को लेकर सुधार कर याचिकाकर्ता को 11 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में शामिल किया जाए.

Aspirant filled wrong subject in application, relief to the candidate
आवेदन में गलती सुधार कर सही विषय की परीक्षा में शामिल करने के आदेश
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Published : Oct 4, 2022, 8:50 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत विषय भरने वाले छात्रा को राहत दी (Court on wrong subject filled by aspirant) है. अदालत ने याचिकाकर्ता को 11 अक्टूबर से होने वाली वाणिज्य विषय की व्याख्याता भर्ती परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुरभि पारीक की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 28 अप्रैल, 2022 को स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे. याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हुए गलती से वाणिज्य विषय के स्थान पर अर्थशास्त्र विषय भर दिया. जिसे सही कराने के लिए याचिकाकर्ता ने आरपीएससी में प्रार्थना पत्र भी पेश किया, लेकिन आयोग ने उसे गलती सुधार का अवसर नहीं दिया.

पढ़ें: व्याख्याता भर्ती में सामान्य वर्ग के पद EWS के लिए आरक्षित करने पर HC ने मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि उसने कई दिनों तक वाणिज्य विषय की तैयारी की है, लेकिन गलती से आवेदन पत्र में कला वर्ग का अर्थशास्त्र विषय भरा गया. ऐसे में आयोग को निर्देश दिए जाए कि वह उसकी वाणिज्य विषय में ही परीक्षा ले. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी को याचिकाकर्ता का विषय सही कर परीक्षा में शामिल होने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत विषय भरने वाले छात्रा को राहत दी (Court on wrong subject filled by aspirant) है. अदालत ने याचिकाकर्ता को 11 अक्टूबर से होने वाली वाणिज्य विषय की व्याख्याता भर्ती परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुरभि पारीक की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 28 अप्रैल, 2022 को स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे. याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हुए गलती से वाणिज्य विषय के स्थान पर अर्थशास्त्र विषय भर दिया. जिसे सही कराने के लिए याचिकाकर्ता ने आरपीएससी में प्रार्थना पत्र भी पेश किया, लेकिन आयोग ने उसे गलती सुधार का अवसर नहीं दिया.

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याचिका में कहा गया कि उसने कई दिनों तक वाणिज्य विषय की तैयारी की है, लेकिन गलती से आवेदन पत्र में कला वर्ग का अर्थशास्त्र विषय भरा गया. ऐसे में आयोग को निर्देश दिए जाए कि वह उसकी वाणिज्य विषय में ही परीक्षा ले. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी को याचिकाकर्ता का विषय सही कर परीक्षा में शामिल होने के आदेश दिए हैं.

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