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ऑडियो क्लिप मामला: अशोक सिंह और भरत मलानी ने वॉइस सैंपल देने से किया इनकार

जयपुर में विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में 10 जुलाई को गिरफ्तार हुए आरोपी अशोक सिंह और आरोपी भरत मलानी ने अदालत में वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया है. जिसके बाद आरोपियों की आपत्तियां दर्ज कर प्रकरण को पुनः सीएमएम कोर्ट में भेज गया है.

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आरोपी सिंह और भरत ने वॉइस सैंपल देने से किया इनकार
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Published : Jul 18, 2020, 9:56 PM IST

जयपुर.प्रदेश में विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में गत 10 जुलाई को गिरफ्तार आरोपी अशोक सिंह और आरोपी भरत मलानी ने अदालत में वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया है.

इस पर अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 2 ने आरोपियों की आपत्तियां दर्ज कर प्रकरण को पुनः सीएमएम कोर्ट में भेज दिया है. अदालती आदेश की पालना में दोनों आरोपियों को एसीएमएम कोर्ट में सैंपल देने के लिए पेश किया गया है.

वहीं आरोपियों की ओर से सैंपल देने से इनकार करते हुए कहा गया है कि उन्हें अनुसंधान एजेंसी पर भरोसा नहीं है. आरोपियों को कहना है कि यह प्रकरण राजनीति से प्रेरित है, ऐसे में एसओजी सैंपल का दुरुपयोग कर उन्हें फंसा सकती है.

पढ़ें: वायरल ऑडियो मामला: कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर गिरफ्तार आरोपी संजय जैन को पुलिस अभिरक्षा में भेजा

इसलिए मैं सैंपल देना नहीं चाहता हूं. इसपर सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि आरोपियों को अदालती आदेश की पालना करते हुए सैंपल देना चाहिए.

यह भी पढें: ऑडियो क्लिप मामला: ACB ने पीसी एक्ट के तहत FIR पंजीबद्ध कर जांच की शुरू

जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपियों की आपत्तियों के साथ मामले को पुनः सीएमएम कोर्ट में भेज दिया है. गौरतलब है कि एसओजी के प्रार्थना पत्र सीएमएम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सैंपल देने के लिए सीएमएम कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे.

जयपुर.प्रदेश में विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में गत 10 जुलाई को गिरफ्तार आरोपी अशोक सिंह और आरोपी भरत मलानी ने अदालत में वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया है.

इस पर अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 2 ने आरोपियों की आपत्तियां दर्ज कर प्रकरण को पुनः सीएमएम कोर्ट में भेज दिया है. अदालती आदेश की पालना में दोनों आरोपियों को एसीएमएम कोर्ट में सैंपल देने के लिए पेश किया गया है.

वहीं आरोपियों की ओर से सैंपल देने से इनकार करते हुए कहा गया है कि उन्हें अनुसंधान एजेंसी पर भरोसा नहीं है. आरोपियों को कहना है कि यह प्रकरण राजनीति से प्रेरित है, ऐसे में एसओजी सैंपल का दुरुपयोग कर उन्हें फंसा सकती है.

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इसलिए मैं सैंपल देना नहीं चाहता हूं. इसपर सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि आरोपियों को अदालती आदेश की पालना करते हुए सैंपल देना चाहिए.

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जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपियों की आपत्तियों के साथ मामले को पुनः सीएमएम कोर्ट में भेज दिया है. गौरतलब है कि एसओजी के प्रार्थना पत्र सीएमएम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सैंपल देने के लिए सीएमएम कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे.

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