जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना बनाई है. कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए तत्काल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे. वहीं प्रतिमाह 2500 रुपए की सहायता राशि जारी की जाएगी. इसके अलावा बालक के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही कोरोना काल खंड में एकल हुई महिलाओं के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है.
कोरोना की दूसरी लहर ने देश में काफी तबाही मचाई है. कोविड-19 की वजह से कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए हैं तो कई बच्चे अनाथ हो गए हैं. कई तो ऐसे भी हैं जिनकी देखभाल करने वाला परिवार को कोई सदस्य नहीं बचा है. सीएम गहलोत की तरफ से इन बच्चों को मदद देने के लिए एक नई पहल की गई है. जिसके तहत उन बच्चों को तत्काल एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी.
जिन बच्चों ने कोरोना महामारी के कारण अपने माता-पिता या अभिभावक दोनों को को दिया है, ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में 2500 रूपये मासिक सहायता राशि और 18 साल की उम्र में मुख्यमंत्री कोरोना बल कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपए का फंड भी दी जाने की घोषण की है. इतना ही नहीं इन बच्चों के लिए फ्री शिक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी. इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास में प्राथमिकता से एडमिशन मिलेगा.
इसके साथ कोरोना काल खंड में एकल हुई महिलाओं के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है. जिसमें एक लाख एकमुश्त, 1500 रूपये प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी. इसके साथ इस योजना में परिवार के बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक 1000-1000 रुपए प्रति बच्चा प्रतिमाह दिया जायेगा.
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यह हुई घोषणा -
(A) अनाथ बच्चों के लिए
कोरोना महामारी से माता-पिता दोनों की अथवा एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को 'PM CARES for Children' के अतिरिक्त मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत निम्न लाभ दिया जाना प्रस्तावित है-
- अनाथ बालक/बालिका की तत्काल आवश्यकता के लिए 1 लाख रूपये का अनुदान
- 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500 रूपये की सहायता
- 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रूपये की सहायता
- 12 वीं तक निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से दी जाएगी
- कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा
- कॉलेज छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु 'अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा.
- युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिये जाने में प्राथमिकता से लाभ
(B) विधवा के लिए
कोविड-19 से पति की मृत्यु होने पर विधवा हुई महिलाओं को निम्न आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी-
- 1 लाख रुपये एक मुश्त Ex-gratia
- 1,500 रूपये प्रति माह विधवा पेन्शन (सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्त)
(सभी आयु वर्ग की महिलाओं को)
- विधवा महिलाओं के बच्चों को 1,000 रूपये प्रति बच्चा प्रतिमाह तथा विद्यालय की पोशाक और पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2,000 रुपये की मदद दी जाएगी.