जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-8 ने ग्रेटर निगम आयुक्त से मारपीट और अभद्रता के मामले में ज्योति नगर थाना पुलिस की ओर से पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर और निलंबित आरोपी पार्षदों पारस जैन, अजय सिंह, शंकर शर्मा और रामकिशोर प्रजापत के खिलाफ पेश आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया है.
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इसके साथ ही अदालत ने चारों आरोपी पार्षदों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं. अदालत ने पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को पन्द्रह दिन का समय दिया है. सौम्या की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर बच्चे के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए छूट मांगी गई थी.
निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह की एफआईआर पर ज्योति नगर थाना पुलिस ने निचली अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. जिसे अदालत ने यह कहते हुए लौटा दिया था कि अनुसंधान अधिकारी ने चार्जशीट पेश करने से पहले आरोपियों को न तो इसकी सूचना दी और ना ही सूचना पर हस्ताक्षर कराए. इस पर ज्योति नगर पुलिस ने आरोपियों के घर नोटिस चस्पा कर नए सिरे से अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.
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चार जून को निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह ने ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मेयर सौम्या गुर्जर पर अभद्रता करने और पार्षद अजयसिंह, शंकर शर्मा, पारस जैन और रामकिशोर प्रजापत पर मारपीट व धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया था.