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पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को नौकरी की तलाश, राजस्थान हाईकोर्ट को सरकार के जवाब की दरकार

प्रदेश के अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी नहीं देने पर हाईकोर्ट की ओर से जवाब मांगने के बाद अब तक राज्य सरकार ने जवाब पेश नहीं किया है. पद्मश्री अर्जुन अवार्डी बजरंग लाल ताखर व एक अन्य अर्जुन अवार्डी कबड्डी प्लेयर नवनीत गौतम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आउट ऑन टर्न नौकरी देने की गुहार की है.

rajasthan highcourt,  Out of turn job
राजस्थान में खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का मामला
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Published : Oct 19, 2020, 4:42 PM IST

जयपुर. प्रदेश के अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी नहीं देने पर हाईकोर्ट की ओर से जवाब मांगने के बाद अब तक राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया है. हाईकोर्ट पिछले चार महीने से राज्य सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है. मामले के अनुसार इंटरनेशनल नौकायन खिलाड़ी और पद्मश्री अर्जुन अवार्डी बजरंग लाल ताखर व एक अन्य अर्जुन अवार्डी कबड्डी प्लेयर नवनीत गौतम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आउट ऑन टर्न नौकरी देने की गुहार की है.

राजस्थान में खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का मामला

पढ़ें: डॉक्टर को VRS की अनुमति, लेकिन चुनाव हारने पर वापस करनी पड़ेगी नौकरी

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने जुलाई 2017 में खेल मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के लिए नियम बनाए. जिन्हें पिछली 18 मार्च को संशोधित किया गया. नियमों के तहत एक जनवरी 2016 के बाद मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ही राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया. जबकि याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले मेडल जीते थे.

याचिका में कहा गया कि जिन खिलाड़ियों की उपलब्धियों की वजह से यह कानून अस्तित्व में आया, उन्हीं को इसके लाभ से वंचित किया जा रहा है. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने उस समय देश और प्रदेश का नाम रोशन किया, जिस समय प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नियम ही नहीं बने थे. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 10 जून को राज्य सरकार से जवाब-तलब किया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है.

जयपुर. प्रदेश के अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी नहीं देने पर हाईकोर्ट की ओर से जवाब मांगने के बाद अब तक राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया है. हाईकोर्ट पिछले चार महीने से राज्य सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है. मामले के अनुसार इंटरनेशनल नौकायन खिलाड़ी और पद्मश्री अर्जुन अवार्डी बजरंग लाल ताखर व एक अन्य अर्जुन अवार्डी कबड्डी प्लेयर नवनीत गौतम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आउट ऑन टर्न नौकरी देने की गुहार की है.

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याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने जुलाई 2017 में खेल मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के लिए नियम बनाए. जिन्हें पिछली 18 मार्च को संशोधित किया गया. नियमों के तहत एक जनवरी 2016 के बाद मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ही राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया. जबकि याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले मेडल जीते थे.

याचिका में कहा गया कि जिन खिलाड़ियों की उपलब्धियों की वजह से यह कानून अस्तित्व में आया, उन्हीं को इसके लाभ से वंचित किया जा रहा है. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने उस समय देश और प्रदेश का नाम रोशन किया, जिस समय प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नियम ही नहीं बने थे. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 10 जून को राज्य सरकार से जवाब-तलब किया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है.

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