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Rajasthan: उप तहसील निर्झरना और बांदीकुई तहसील में क्रमोन्नत, आभानेरी को बनाया उप तहसील - बांदीकुई को तहसील में क्रमोन्नत

गहलोत सरकार ने दौसा जिले के उप तहसील निर्झरना और बांदीकुई को तहसील में क्रमोन्नत कर दिया है. साथ ही आभानेरी को नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है.

CM Ashok Gehlot Decision
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Published : Jun 6, 2022, 10:58 AM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा जिले के निर्झरना और बांदीकुई उप तहसील (Nirjharna and Bandikui sub tehsil) को तहसील में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दे दी है. साथ ही जिले के आभानेरी को नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. सीएम गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी.

क्रमोन्नत तहसील निर्झरना में 3 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 10 पटवार मण्डल और 43 राजस्व ग्राम होंगे. इसी तरह बांदीकुई में 8 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 26 पटवार मण्डल और 123 राजस्व ग्राम शामिल होंगे. साथ ही नवीन उप तहसील आभानेरी में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 6 पटवार मण्डल और 23 राजस्व ग्राम शामिल होना प्रस्तावित है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रशासनिक सुदृढीकरण की दृष्टि से प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार संबंधी घोषणा की थी. इसी घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा जिले के निर्झरना और बांदीकुई उप तहसील (Nirjharna and Bandikui sub tehsil) को तहसील में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दे दी है. साथ ही जिले के आभानेरी को नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. सीएम गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी.

क्रमोन्नत तहसील निर्झरना में 3 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 10 पटवार मण्डल और 43 राजस्व ग्राम होंगे. इसी तरह बांदीकुई में 8 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 26 पटवार मण्डल और 123 राजस्व ग्राम शामिल होंगे. साथ ही नवीन उप तहसील आभानेरी में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 6 पटवार मण्डल और 23 राजस्व ग्राम शामिल होना प्रस्तावित है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रशासनिक सुदृढीकरण की दृष्टि से प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार संबंधी घोषणा की थी. इसी घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है.

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