जयपुर. वर्ष 2015 से पहले अनुमोदित निजी खातेदारी की योजना जिनमें विकास कर्ताओं ने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 में निजी खातेदारी योजनाओं में सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज जैसे आंतरिक विकास कार्य के मानदंड निर्धारित किए हुए हैं. इस क्रम में जेडीए ने समय-समय पर आदेश भी जारी किए थे. निजी खातेदारी योजनाओं के 12.5% भूखंड विकास कार्यों के पेटे रहन रखता है.
जेडीसी ने निजी खातेदारी की पुरानी योजनाओं में रहन रखे भूखंडों की नीलामी कर योजनाओं में विकास कार्य करवाए जाने के संबंध में जोन उपायुक्तों को निर्देश देते हुए, ऐसी योजनाओं को चिन्हित कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे. इस क्रम में उपायुक्तों ने योजनाओं का डाटा संकलित कर प्रस्तुत किया. जिसके तहत 11 जोन में 446 योजनाएं सामने आईं जिसमें विकास कार्य नहीं करवाए गए.
पढ़ें- हंगामाखेज निगम : साधारण सभा की बैठक से बीजेपी का वॉकआउट...हेरिटेज नगर निगम के सभी एजेंडे पास
जेडीए ने इन योजनाओं में नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी किए जाने के 15 दिन बाद भी विकास कार्य नहीं करवाए जाने की स्थिति में जेडीए की ओर से विकासकर्ताओं के रहन रखे गये भूखंडों को जब्त कर लेने की शर्त है. जब्ती की कार्रवाई कर नीलामी के लिए प्रस्तावित करने और नीलामी के बाद मौके पर निर्धारित विकास कार्य करवाए जाएंगे.
उधर, भवन मानचित्र समिति बिल्डिंग प्लान की बैठक में चार प्रकरणों पर विचार विमर्श करने के बाद अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया. वहीं भवन मानचित्र समिति लेआउट प्लान की बैठक में 5 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया. इसमें जालूपुरा विधायक आवास की जमीन का उपयोग आवासीय और आंशिक पब्लिक सेमी से मिश्रित भू उपयोग में बदलाव किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई.