जयपुर. नव वर्ष के आगमन से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने राज्य के सहकारी बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों को राहत दी. प्रदेश सरकार ने दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5 फीसदी ब्याज अनुदान योजना 2020 21 को स्वीकृति दे दी है.
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योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 21 के लिए 5 फीसदी ब्याज अनुदान योजना 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है. योजना के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों की वित्तीय वर्ष 2020 में बनने वाली मांग का देय तिथि पर पूर्ण चुकारा करने वाले किसानों को ब्याज दर में 5 फीसदी अनुदान देकर लाभान्वित किया जाएगा.
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अनुमोदित 5 फीसदी ब्याज योजना जारी करने से जुड़ा आदेश राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा भी जारी कर दिया गया है. साथ ही इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसान इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें.