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पायलट सहित अन्य की लंबित याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र

विधानसभा स्पीकर की ओर से सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस दिया गया था. जिसके खिलाफ उन विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं अब उस दायर याचिका को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है.

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याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र
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Published : Sep 23, 2020, 7:37 PM IST

जयपुर. विधानसभा स्पीकर की ओर से सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने को लेकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. इस प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई कर सकता है.

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याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र

याचिका में पक्षकार बने मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि पायलट सहित अन्य विधायकों की ओर से पेश याचिका में पांच बिंदुओं पर हाईकोर्ट से राहत मांगी गई थी. हाईकोर्ट ने गत 24 जुलाई को याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को विधानसभा का सदस्य बनाए रखने और कांग्रेस की सदस्यता बरकरार रखने के संबंध में दखल देने से इनकार कर दिया था.

ये पढ़ें: केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

अर्जी में कहा गया कि अब दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है. वहीं, याचिकाकर्ता विधानसभा में विश्वास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं. ऐसे में उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना एक तरह से स्वीकार हो चुकी है और अब याचिका को लंबित रखने का कोई अर्थ नहीं है. इसलिए न्याय हित में इस याचिका को खारिज किया जाए.

जयपुर. विधानसभा स्पीकर की ओर से सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने को लेकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. इस प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई कर सकता है.

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याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र

याचिका में पक्षकार बने मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि पायलट सहित अन्य विधायकों की ओर से पेश याचिका में पांच बिंदुओं पर हाईकोर्ट से राहत मांगी गई थी. हाईकोर्ट ने गत 24 जुलाई को याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को विधानसभा का सदस्य बनाए रखने और कांग्रेस की सदस्यता बरकरार रखने के संबंध में दखल देने से इनकार कर दिया था.

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अर्जी में कहा गया कि अब दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है. वहीं, याचिकाकर्ता विधानसभा में विश्वास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं. ऐसे में उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना एक तरह से स्वीकार हो चुकी है और अब याचिका को लंबित रखने का कोई अर्थ नहीं है. इसलिए न्याय हित में इस याचिका को खारिज किया जाए.

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