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स्टेनोग्राफर भर्ती में अनियमितता को लेकर हाई कोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब

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Published : Jul 14, 2021, 5:22 PM IST

राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती में अनियमितता के मामले में हाई कोर्ट प्रशासन और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल की गई थी.

स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा, stenographer recruitment exam
स्टेनोग्राफर भर्ती में अनियमितता हाई कोर्ट का नोटिस

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती में अनियमितता के मामले में हाई कोर्ट प्रशासन और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ेंः रेवेन्यू बोर्ड रिश्वत मामलाः राजस्थान हाई कोर्ट ने RAS को दिए जमानत पर रिहा करने के आदेश

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर और अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट प्रशासन ने स्टेनोग्राफर के 432 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. भर्ती परीक्षा के दिन एक परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल की गई. इसका ऑडियो भी लीक हुआ था. इसके अलावा हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से साक्षात्कार के लिए वर्गवार परिणाम जारी नहीं किया गया.

याचिका में कहा गया कि कुछ अभ्यर्थियों ने पूर्व में याचिका दायर कर लिखित परीक्षा में व्यवधान होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा खराब होने का आरोप लगाया था, उन सभी परीक्षार्थियों का चयन कर लिया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

पढ़ेंः SOG ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 आरोपी के साथ 5 लाख 80 हजार से अधिक की जाली मुद्रा बरामद

इस संबंध में राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमन पारीक का कहना है कि हाई कोर्ट प्रशासन की स्टेनो भर्ती में धांधली का आरोप लगाने से भर्ती कोर्ट में अटक गई है. जिसके चलते सालों से स्टेनों की तैयारी कर रहे युवाओं में निराशा आ गई है. महासंघ का मानना है कि प्रभावी पैरवी कर कानूनी पेचीदगियों को दूर कर भर्ती को पूरा किया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती में अनियमितता के मामले में हाई कोर्ट प्रशासन और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर और अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट प्रशासन ने स्टेनोग्राफर के 432 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. भर्ती परीक्षा के दिन एक परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल की गई. इसका ऑडियो भी लीक हुआ था. इसके अलावा हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से साक्षात्कार के लिए वर्गवार परिणाम जारी नहीं किया गया.

याचिका में कहा गया कि कुछ अभ्यर्थियों ने पूर्व में याचिका दायर कर लिखित परीक्षा में व्यवधान होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा खराब होने का आरोप लगाया था, उन सभी परीक्षार्थियों का चयन कर लिया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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इस संबंध में राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमन पारीक का कहना है कि हाई कोर्ट प्रशासन की स्टेनो भर्ती में धांधली का आरोप लगाने से भर्ती कोर्ट में अटक गई है. जिसके चलते सालों से स्टेनों की तैयारी कर रहे युवाओं में निराशा आ गई है. महासंघ का मानना है कि प्रभावी पैरवी कर कानूनी पेचीदगियों को दूर कर भर्ती को पूरा किया जाए.

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