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'राजस्थानियों' के लिए खुश खबर: कहीं भी बनेगा लाइसेंस, दावा-फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम... मोटर वाहन अधिनियम में सुधार - मोटर वाहन अधिनियम में परिवर्तन

प्रदेश के परिवहन विभाग (Transport Department, Rajasthan) ने वाहन चालकों (Motor)को बड़ी राहत दी है. अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence) किसी भी जिले में बनेंगे. इसके लिए बस राजस्थान का निवासी होना ही काफी होगा.

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राजस्थानियों के लिए खुश खबर
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Published : Aug 20, 2021, 8:39 AM IST

जयपुर: राजस्थान परिवहन विभाग (Transport Department, Rajasthan) ने मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Registration) की विभिन्न धाराओं में बदलाव करते हुए वाहन चालकों और वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए संबंधित जिले का निवासी होने की अनिवार्यता को परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया गया है. इसके लिए राजस्थानी होना ही जरूरी होगा. केवल नागरिक को राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है.

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Motor Vehicle Act में संशोधन: परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 8,9, और 40 में संशोधन कर दिया है. इस संशोधन के बाद अब वाहन चालक राजस्थान का निवासी होने पर किसी भी जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है. वाहन स्वामी राजस्थान के किसी भी जिले में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है.

क्या थी अब तक की व्यवस्था?: अब तक चालक को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उसी जिले का निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होता था. लाइसेंस भी उसी जिले में बनवाना पड़ता था जहां वाहन चालक स्थाई रूप से निवास करता है. अब इस अनिवार्यता को विभाग ने समाप्त कर दिया है.

ऐसे समझें इस नए बदलाव को: अगर कोई जयपुर का निवासी है और वो फिलहाल दौसा में है तो वो ऐसा कर पाएगा. वो दौसा में ही अपना लाइसेंस बनवा सकता है. लाइसेंस में पते को लेकर ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, वो प्रमाण पत्र के आधार पर जयपुर का ही पता दे सकेगा.

वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए भी Rule Same! : वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए भी परिवहन विभाग ने इस अनिवार्यता को हटा दिया गया है. अब तक वाहन का रजिस्ट्रेशन उसी जिले में किया जाता था जहां आवेदक स्थाई रूप से निवास करता है. इसके लिए भी तमाम Formalities पूरी करनी पड़ती थी. इसमें एड्रेस प्रूफ एक बड़ा संकट पैदा करता था. लेकिन अब राजस्थान के निवासी होने पर कोई भी व्यक्ति किसी भी जिले में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, इससे वाहन स्वामियों को भी काफी हद तक राहत मिलेगी.

Online की वजह से नहीं होगा फर्जीवाड़ा: ये लाइसेंस निलंबन को लेकर है. अगर कोई आवेदक लाइसेंस बनवाने में फेल हो जाता है या उसका लाइसेंस निरस्त या निलंबित कर दिया जाता है, तो वह दूसरे जिले में लाइसेंस नहीं बना सकेगा. लाइसेंस बनवाने का काम ऑनलाइन होने के बाद वह तुरंत पकड़ा भी जाएगा. इसी तरह से परिवहन विभाग की ओर से वाहन का रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़े तरीके से दूसरे जिले में कराना भी चाहेगा तो भी उसका फर्जीवाड़ा ऑनलाइन शो हो जाएगा. जिससे वह तुरंत पकड़ा जाएगा ऐसे में कह सकते हैं. विभाग को उम्मीद है कि इससे विभाग में पारदर्शिता आएगी.

जयपुर: राजस्थान परिवहन विभाग (Transport Department, Rajasthan) ने मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Registration) की विभिन्न धाराओं में बदलाव करते हुए वाहन चालकों और वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए संबंधित जिले का निवासी होने की अनिवार्यता को परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया गया है. इसके लिए राजस्थानी होना ही जरूरी होगा. केवल नागरिक को राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है.

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Motor Vehicle Act में संशोधन: परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 8,9, और 40 में संशोधन कर दिया है. इस संशोधन के बाद अब वाहन चालक राजस्थान का निवासी होने पर किसी भी जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है. वाहन स्वामी राजस्थान के किसी भी जिले में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है.

क्या थी अब तक की व्यवस्था?: अब तक चालक को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उसी जिले का निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होता था. लाइसेंस भी उसी जिले में बनवाना पड़ता था जहां वाहन चालक स्थाई रूप से निवास करता है. अब इस अनिवार्यता को विभाग ने समाप्त कर दिया है.

ऐसे समझें इस नए बदलाव को: अगर कोई जयपुर का निवासी है और वो फिलहाल दौसा में है तो वो ऐसा कर पाएगा. वो दौसा में ही अपना लाइसेंस बनवा सकता है. लाइसेंस में पते को लेकर ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, वो प्रमाण पत्र के आधार पर जयपुर का ही पता दे सकेगा.

वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए भी Rule Same! : वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए भी परिवहन विभाग ने इस अनिवार्यता को हटा दिया गया है. अब तक वाहन का रजिस्ट्रेशन उसी जिले में किया जाता था जहां आवेदक स्थाई रूप से निवास करता है. इसके लिए भी तमाम Formalities पूरी करनी पड़ती थी. इसमें एड्रेस प्रूफ एक बड़ा संकट पैदा करता था. लेकिन अब राजस्थान के निवासी होने पर कोई भी व्यक्ति किसी भी जिले में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, इससे वाहन स्वामियों को भी काफी हद तक राहत मिलेगी.

Online की वजह से नहीं होगा फर्जीवाड़ा: ये लाइसेंस निलंबन को लेकर है. अगर कोई आवेदक लाइसेंस बनवाने में फेल हो जाता है या उसका लाइसेंस निरस्त या निलंबित कर दिया जाता है, तो वह दूसरे जिले में लाइसेंस नहीं बना सकेगा. लाइसेंस बनवाने का काम ऑनलाइन होने के बाद वह तुरंत पकड़ा भी जाएगा. इसी तरह से परिवहन विभाग की ओर से वाहन का रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़े तरीके से दूसरे जिले में कराना भी चाहेगा तो भी उसका फर्जीवाड़ा ऑनलाइन शो हो जाएगा. जिससे वह तुरंत पकड़ा जाएगा ऐसे में कह सकते हैं. विभाग को उम्मीद है कि इससे विभाग में पारदर्शिता आएगी.

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